शोध अध्येतावृत्ति
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग
प्रौद्योगिक परिषद
की
अनुसंधान फेलोशिप योजना
१. प्रस्तावना
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद की अनुसंधान फेलोशिप (आरएफ) की योजना उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पीएच० डी० कार्यक्रम में नामांकन हेतु विशेष कर आथित्य प्रबंधन /प्रशासन के क्षेत्र की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तथापि, नोट करें कि ये केवल अर्हकारी परीक्षाएं हैं.और अभ्यर्थियों को फेलोशिप प्रदान नहीं कर सकते हैं ।
२. उदेश्य
इस अनुसंधान फेलोशिप (आरएफ) योजना का उदेश्य, इच्छुक अभ्यर्थियों को आथित्य प्रबंधन/प्रशासन में पीएच.डी. डिग्री के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान क्षेत्र में अवसर प्रदान कराना।
३. लक्ष्य समूह /पात्रता
३.१ लक्ष्य समूह
वे अभ्यर्थी, जिन्होंने विशेषकर आथित्य प्रबंधन/प्रशासन के क्षेत्र में पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
३.२ पात्रता
वे अभ्यर्थी जिन्होंने विशेषकर आथित्य प्रबंधन/प्रशासन के क्षेत्र में पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो. तथापि, इग्नू अथवा पीएच.डी. द्वारा पीएच. डी. के पंजीकरण परिणाम जारी करने की निर्धारित अवधि अथवा प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख/ फेलोशिप में प्रवेश की तारीख से माने जाएगें ।
४. योजना में मिलने वाली सहायताएं
अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत फेलोशिप पूर्ण तीन वर्ष अथवा अनुसंधान अध्ययन पूरी करने, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी. अत: इस अवधि के पूरी होने एवं अनुसंधान अध्ययन पूरी होने की दशा में फेलो के कार्यो का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा. यदि अनुसंधान कार्य संतोषजनक पाया गया तो योजना के तहत उसकी अवधि एक और वर्ष हेतु बढ़ा दी जाएगी. यदि उनका पिछले तीन वर्षो का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो फेलोशिप की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. चार वर्षो के बाद, विस्तार करने का कोई प्रवधान नहीं है।
यथा ....को दरें
(क)
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फेलोशिप
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रु० 25000/- प्रति माह
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(ख)
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आकस्मिकता
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कुल रु० 20000/- वार्षिक (एक साथ अथवा किस्तों में लिया जा सकता हैं )
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(ग)
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मार्ग संरक्षण एवं पाठ्य सहयोग-यदि शारीरिक अपंगता एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी हों
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रु० 2000/- प्रति माह (सह-सत्रीय फेलोशिप की अवधि में ) इसका आशय नेत्रहीन अभ्यर्थी की चक्रीय कुर्सी को चलाने एवं पठन सहयोग है
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(घ)
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मकान किराया भत्ता
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कोई म०कि०भ० नहीं दिया जाएगा. तथापि, किराया मुक्त छात्रावास दिया जाएगा. (फेलो से मैस एवं बिजली शुल्क सामान्य दर से लिया जाएगा.)
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४.१ म०कि०भ० (एचआरए )
- संस्थान में अभ्यर्थियों को उपयुक्त एक कमरे का छात्रावास दिया जाएगा. ऐसे मामलों में, फेलो की मैस, बिजली, जल प्रभार इत्यादि को छोड़कर केवल छात्रावास शुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- ख. छात्रावास की अनुपलब्धता की स्थिति, में मेजबान संस्थान द्वारा एकल आवास प्रदान किया जाएगा।
- यदि फेलो अपने आवास की स्वयं व्यवस्था करता है तो उसकी मकान किराया भत्ते की पात्रता नहीं रहेगी।
४.२ चिकित्सा
कोई अलग /नियत चिकित्सा सहायता की पात्रता नहीं होगी. तथापि, फेलो संस्थान परिसर मे उपलब्ध चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं।
४. ३ अवकाश
- फेलो को सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष में 30 दिनों की अधिकतम अवधि की अवकाश पात्रता रहेगी. उन्हें कोई अन्य अवकाश की पात्रता नहीं रहेगी।
- ख. अभ्यर्थियों को अपने अवार्ड की अवधि के दौरान, एक बार फेलोशिप को पूरे दरों से भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी मापदंडो के अनुसार, उसे मातृत्व /पितृत्व अवकाश की पात्रता रहेगी।
- इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम एक वर्ष के अवधि की “मध्यावधि अवकाश” की भी अनुमति है. इस अवकाश को फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान 3 बार लिया जा सकता है. तथापि, अवकाश अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी. इस अवकाश को परिवर्तित समय अवधि को फेलोशिप की अवधि में गिना नहीं जाएगा. और फलस्वरूप, फेलोशिप अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा।
- शैक्षिक अवकाश – बिना फेलोशिप की शैक्षिक अवकाश पूरी अवधि (किसी प्रकार का शैक्षिक अध्ययन / अनुसंधान कार्य हेतु विदेशों में दौरा) में केवल एक वर्ष की अनुमति मिलेगी. इसकी बिना फेलोशिप के अवकाश की अवधि मेगणना की जाएगी. अनुसंधान कार्य हेतु विदेश के दौरे के व्यय को एनसीएचएम से प्राप्त नहीं किया जाएगा।
नोट – सभी प्रकार के अवकाशों को राष्ट्रीय संस्थान के स्तर पर केंद्रित किया गया है. सभी प्रकार के अवकाशों के लिए राष्ट्रीय संस्थान से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।
५. फेलोशिप की अवधि – यह आथित्य विषय में पीएच. डी. की 3 वर्ष की फेलोशिप और पीएच. डी. के चयन हेतु प्रभावी शैक्षिक मापदंड है. फेलोशिप की अवधि इस प्रकार रहेगी।
पी एच डी के लिए प्रवेश लेने की तारीख से तीन वर्षो की न्यूनतम फेलोशिप अवधि रहेगी।
पीएच. डी. शोध पत्र प्रस्तुत करने तक अधिकतम फेलोशिप दी जा सकती है, वशर्ते की योजना की अन्य शर्ते पूरी की जाए, अथवा अधिकतम 5 वर्ष,, जो भी पहले हो।
६. पात्रता
- अभ्यर्थी को एक मूल स्नातक-पूर्व आथित्य प्रबंधन /प्रशासन विषय मूल स्नातक-पूर्व डिग्री में 55% अंकों से (स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर ) पश्चात् , आथित्य अथवा संबद्ध विषय में नियमित स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।
- आथित्य क्षेत्र में पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना ।
- एनसीएचएम अथवा किसी संस्थान के अंतर्गत पूर्ण कालिक अनुसंधान फेलो बनने की सहमति।
- किसी अन्य संगठन / एजेंसी से कोई वेतन / मानदेय/ फेलोशिप नहीं प्राप्त करना ।
- अभ्यर्थी के वैध आधार नंबर व पैन कार्ड हो।
७. पीएच. डी. में फेलोशिप में प्रवेश और पंजीकरण
क. प्रवेश-पत्र के जारी होने की तारीख से छह महीनो के भीतर अभ्यर्थी को फेलोशिप में प्रवेश लेना होगा।
ख. पीएच. डी. में पहले से ही पंजीकृत / प्रविष्ट अभ्यर्थी के लिए फेलो को फेलोशिप में प्रवेश करने की तारीख से फेलोशिप प्रारम्भ होगी।
ग. जो अभ्यर्थी जिनका पीएच. डी. में अभी तक पंजीकृत /प्रविष्ठ नहीं हुआ हो वे पीएच. डी. कार्यक्रम में पंजीकरण होने के लिए सफल घोषित के बाद, उसकी अनुसंधान फेलो के तौर पर, प्रवेश करने की तारीख से फेलोशिप जारी होगी।
घ. फेलोशिप की अवधि, उसके प्रारम्भ की तारीख से, न्यूनतम 3 वर्षो एवं अधिकतम 5 वर्षो तक जारी रहेगी।
ड. पीएच. डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए सफल होने की तारीख से २ वर्षो के भीतर पीएच. डी. में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
८. फेलोशिप संवितरण की प्रक्रिया
क. प्रवेश करना - सबंधित विभाग से प्रवेश रिपोर्ट एवं पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद, राष्ट्रीय संस्थान अभ्यर्थी की फेलोशिप की उम्मीदवारी को स्वीकार करेगा. संबंधित विभाग से उपस्थित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर मासिक तौर पर फेलोशिप दी जाएगी। तथापि, आकस्मिक अनुदान के लिए गाइड / सह-गाइड की विधिवत अनुशंषा से अनुदान जारी करने के अनुरोध पत्र में वर्णित राशी देने पर, फेलो को उसे संवितरित किया जाएगा।
ख. सतत प्रमाण-पत्र - प्रत्येक तीन महीनो के पश्चात, इस कार्यालय को गाइड / उप-गाइड द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में सतत प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए. इससे फेलो अगले तीन महीनों की फेलोशिप प्राप्त करने के पात्र होगें।
ग. फेलो को फेलोशिप का संवितरण आधार वाले खातो में, उनके बैंक खाते में प्रत्येक महीने उनके खाते में सीधे अंतरण किया जाएगा।
९. आधार आदेश
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10 जून 2016 के अपने पत्र डी म० न० 18 -7 / 2013 यू ए दिनांक 10 जून 2016 से विश्वविधालय में अनुदान आयोग एवं अन्य शैक्षिक संस्थानो को अनुदेश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पश्चात् , सभी सरकारी सबसिडी / छात्रवृति / फेलोशिप के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया हैं और उसे सीधे हिताधिकारी के खाते में संवितरित किया जाए।
१०.दौरे में टीए /डी ए की पात्रता
यदि फेलो अपने विषय के संदर्भ में अनुसंधान कार्य से, अन्य स्थानों का दौरा करते हैं अथवा उन्हें किसी अन्य कार्य हेतु बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता हो, तो फेलो को संस्थान के सहायक व्याख्याता की पात्रता के अनुसार टीए/ डीए की पात्रता रहेगी।
फेलोशिप से त्यागपत्र
अभ्यर्थी के त्यागपत्र को संबंधित गाइड /सह-गाइड के माध्यम से, उचित कारण के साथ, सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा. यदि त्याग–पत्र स्वीकार हो जाए तो फेलो को अपनी तीन महीनों की फेलोशिप की राशि वापस जमा करनी होगी।
११. योजना की प्रगति के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया
- अनुसंधान फेलो के कार्य निर्धारण को संबंधित पर्यवेक्षण / गाइड / सह-गाइड एवं विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय संस्थान को प्रेषित वार्षिक प्रगति रिपोर्ट से मॉनिटर किया जाता हैं । (अनुलग्न्न VI )
- फेलोशिप को उसके अवधि के दौरान, किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं और राष्ट्रीय संस्थान का तत्संबधी निर्णय अंतिम व वाध्यकर होगा. फेलोशिप की अवधि प्रवेश की तारीख से सामान्यतया 3 वर्षो का एवं उसे अधिकतम 5 वर्षो तक बढाया जा सकता हैं वशर्ते कि फेलो की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट अथवा पीएच. डी. शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने, जो भी पहले हो, 5 वर्षो की कुल अवधि से अधिक कोई अवधि नहीं बढेगी और निर्धारित तारीख के समाप्त होने के तुरंत बाद, वह अनुसंधान फेलो के रूप में नहीं रहेगा. इस संबंध में कोई दावा/संदर्भ को गैर-क़ानूनी माना जाएगा और ऐसे कृत्य पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
१२. फीडबैक
क. प्रत्येक अनुसंधान फेलोशिप लेने वाले फेलो को, उसके द्वारा किये गए अनुसंधान कार्य रिपोर्ट के तौर पर फीडबैक प्रस्तुत करना होगा।
ख. डॉक्टर फेलोशिप के लिए कम से कम 2 अनुसंधान रिपोर्ट, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, अपग्रेडेशन के समय एक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन को एवं अवधि की समाप्ति पर एक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
ग. अनुसंधान कार्य के पूरा होने पर, छात्र को अनुसंधान कार्य को इन एमएफएलआईवीएनईटी डिपोजटरी में अपने प्रकाशित पत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
नोट –अंतिम दो महीनों की फेलोशिप की राशी फीडबैक एवं अनुसंधान कार्य को डिपोजटरी में प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी ।
१३. सवेतन नियत कार्य /जॉब
फेलो अपनी फेलोशिप की अवधि के दौरान, कोई सवेतन नियत कार्य / जॉब नहीं करेगा. (संपूर्ण अवधि के दौरान एक शैक्षिक वर्ष तक का बिना फेलोशिप अवकाश को छोड़कर) ।
१४. अन्य शर्ते
अपने गाइड/विभागाध्यक्ष की अनुमति से. फेलो शिक्षकीय परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला कार्यशाला, क्षेत्र–कार्य का पर्यवेक्षण, समूह सेमिनारों व संगोष्ठियों जैसी पुस्तकालय कार्य कलापों जैसी विश्वविद्यालय / संस्थान को उनके शैक्षिक कार्यो में सहयोग दे सकते हैं वशर्ते कि इससे उनके अनुसंधान कार्यो में कोई बाधा उत्पन्न न हो. ऐसे कार्यो में फेलो द्वारा व्यतीत कुल समय सप्ताह में 15 घंटो से अधिक न हो।
१५. अवार्ड का निरस्तीकरण
निम्नलिखित मामलो में फेलोशिप निरस्त हो जाएगी:
- निर्धारित समय में विषय – कार्य का पूरा न होना
ख.दुराचार
ग. पीएच. डी. के सबंधित किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण / अनुसंधान-कार्य में असंतोषजनक प्रगति
घ.फेलो द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् पात्र नहीं पाया जाना
ड. स्कॉलर / फेलो /अनुसंधान कर्मी द्वारा अपने आवेदन–पत्र में कोई असत्य सूचना अथवा धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य पर उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जाएगी