इन्हें राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी स्टाफ नियमावली, 2010 के नाम से जाना जाएगा।
ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
प्रारंभिक गठन और प्रासंगिकता
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के ऐसे सभी कर्मचारी, जो इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले सेवा में हैं, उन्हें इन नियमों के तहत कर्मचारी माना जाएगा।
जब तक विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो, ये नियम निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे:
a. ऐसे व्यक्ति जो परिषद के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं।
b. ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएँ भारत सरकार या अन्य संस्थानों से उधार ली गई हैं या जिनकी तैनाती की गई है, जब तक कि वे स्वेच्छा से इन नियमों के तहत आने के लिए सहमत न हों और उधार देने वाली संस्था से कोई आपत्ति न हो।
c. ऐसे व्यक्ति जो विशेष अनुबंध के तहत कार्यरत हैं और जिनके अनुबंध में उनके सेवा की विशिष्ट शर्तें निर्धारित हैं।
जब तक संदर्भ में अन्यथा न कहा गया हो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ होगा:
- नियुक्ति प्राधिकरण (Appointing Authority): वह प्राधिकरण जो किसी पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है।
- गवर्नर्स बोर्ड (Board of Governors): वह बोर्ड जो राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के नियम और विनियमों के अनुसार गठित है।
- केंद्रीय सरकार (Central Government): भारत सरकार। परिषद के मामलों में यह विशेष रूप से पर्यटन मंत्रालय को संदर्भित करती है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में परिषद कार्य करती है।
- अध्यक्ष (Chairman): गवर्नर्स बोर्ड के अध्यक्ष।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO / Chief Executive Officer): परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee - DPC): वह समिति जो समय-समय पर किसी पद या ग्रेड में पदोन्नति या पुष्टि के लिए सिफारिशें तैयार करती है।
- कर्मचारी (Employee): परिषद के किसी भी ग्रेड या पद पर नियुक्त व्यक्ति। इसमें नियम 2.2(a), (b) और (c) में वर्णित व्यक्ति शामिल नहीं हैं।
- ग्रेड (Grade): परिषद की नियुक्ति संरचना में निर्दिष्ट किसी भी सेवा ग्रेड को कहा जाता है, जैसा कि भर्ती नियमों (Recruitment Rules) में वर्णित है।
- पैनल (Panel): किसी पद या ग्रेड में वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूची (गैर-चयन विधि)।
- स्थायी कर्मचारी (Permanent Employee): वह कर्मचारी जिसे किसी विशिष्ट पद या ग्रेड में स्थायी नियुक्ति दी गई हो।
- अनुसूची (Schedule): इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ।
- चयन सूची (Select List): किसी पद या ग्रेड में चयन के आधार पर तैयार की गई सूची।
- सेवा चयन समिति (Service Selection Committee): वह समिति जो प्रतिस्पर्धी परीक्षा, साक्षात्कार या दोनों के माध्यम से भर्ती के लिए गठित की जाती है।
- अस्थायी कर्मचारी (Temporary Employee): वह कर्मचारी जो किसी पद या ग्रेड में अस्थायी या कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हो।
- अन्य शब्द (Other Terms): जो शब्द विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों या निर्देशों के अनुसार होगा।