वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधिकरण-
1.वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधिकरण नियमों का अनुप्रयोग
1.1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधिकरण नियम, 1978, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, सापेक्ष रूप से परिषद पर लागू होंगे।
1.2 तथापि, यदि इन नियमों की व्याख्या या अनुप्रयोग में कोई संदेह या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
1.3 प्रशासनिक और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित शक्तियों का प्रतिनिधिकरण इन नियमों में अनुसूची – 1 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
2. अधिकारियों का नामकरण
इन नियमों के प्रयोजन के लिए, “कार्यालय प्रमुख” और “विभाग प्रमुख” से तात्पर्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारियों से होगा।
3.अधिकारों का नवीनतम प्रतिनिधिकरण
प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का नवीनतम प्रतिनिधिकरण इन नियमों के अनुलग्नक–I में उपलब्ध है।