राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद
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राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

भर्ती और पदोन्नति

1.भर्ती नियम (Recruitment Rules)

1.1 परिषद, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, विभिन्न पदों और ग्रेडों के लिए भर्ती नियमों की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगी, जैसा कि इन नियमों के अनुसूची – 4 में निर्दिष्ट है।

1.2 इन भर्ती नियमों की अनुसूचियों को समय-समय पर केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

1.3 प्रत्येक भर्ती नियमों की अनुसूची में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं:

  • पद का नाम
  • पदों की संख्या
  • पद का वर्गीकरण (जैसे समूह A, B, C)
  • वेतनमान
  • चयन (Selection) या गैर-चयन (Non-Selection) पद
  • प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु सीमा
  • पद के लिए आवश्यक शैक्षिक और पेशेवर योग्यताएँ
  • पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यताएँ
  • प्रशिक्षण अवधि (Probation Period)
  • विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन

2.प्रशिक्षण अवधि (Probation)

2.1 भर्ती नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति, या डेप्युटेशन द्वारा हो, निर्दिष्ट प्रशिक्षण अवधि पूरी करेगा।

2.2 यदि नियुक्ति नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए की गई है, तो यह अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया न जाए।

2.3 प्रशिक्षण अवधि को सक्षम प्राधिकरण की विचाराधीन अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कुल विस्तार एक वर्ष से अधिक न हो, सिवाय इसके कि कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्यवाही लंबित हो।

2.4 कर्मचारी प्रशिक्षण अवधि विस्तार के आदेश के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है।

2.5 प्रशिक्षण अवधि के दौरान, कर्मचारी को विभागीय प्रशिक्षण पूरा करना और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हो सकता है, जैसा सक्षम प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट करता है।

3.प्रशिक्षण पर नियुक्त कर्मचारियों की पुष्टि (Confirmation)

3.1 किसी एंट्री ग्रेड या पद पर प्रशिक्षण पर नियुक्त कर्मचारी को पद की पुष्टि के लिए पात्र माना जाएगा:

  • प्रशिक्षण अवधि को सक्षम प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार पूरा करने पर, और/या/li>
  • किसी निर्दिष्ट विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर, यदि लागू हो।

3.2 जब तक कर्मचारी की पुष्टि नहीं होती, वह प्रशिक्षण पर कर्मचारी के रूप में रहेगा।

3.3 पदोन्नति के मामलों में, जहाँ विशिष्ट प्रशिक्षण अवधि निर्धारित हो, कर्मचारी को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी करना आवश्यक होगा।

4.प्रशिक्षण पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति या पुनर्निर्देशन (Discharge or Reversion)

4.1 यदि किसी प्रशिक्षण पर कर्मचारी का किसी पद पर लियन (Lien) नहीं है, तो उसे किसी भी समय बिना नोटिस के सेवा से मुक्त किया जा सकता है, यदि:

  • प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रदर्शन या आचरण असंतोषजनक है, या
  • सक्षम प्राधिकरण को कर्मचारी की राष्ट्रीयता, आयु, स्वास्थ्य, योग्यताएँ या पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और कर्मचारी को अयोग्य या अनुपयुक्त माना जाता है।

4.2 यदि किसी प्रशिक्षण पर कर्मचारी का किसी पद पर लियन है, तो उसे उपरोक्त परिस्थितियों में उस पद पर पुनर्निर्देशित (Reverted) किया जा सकता है।

4.3 यदि प्रशिक्षण अवधि के अंत में कर्मचारी को पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, तो उसे उपयुक्त उप-नियमों के अनुसार सेवा से मुक्त या पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

5.वरिष्ठता (Seniority)

5.1 किसी ग्रेड या पद पर नियुक्त कर्मचारियों की इंटर-से वरिष्ठता केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित और नियंत्रित की जाएगी।

6.आरक्षण (Reservation)

6.1 केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, जैसे:

  • आरक्षण का प्रतिशत
  • रोस्टर
  • डीरिज़र्वेशन और कैरी फॉरवर्ड
  • छूट, रियायतें और अन्य संबंधित मामले

…चाहे प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति, या अन्य किसी नियुक्ति पद्धति के माध्यम से हो, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हों, वे सापेक्ष रूप से परिषद के सभी नियुक्तियों पर लागू होंगे।

भर्ती और पदोन्नति