राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद
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राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

1. पदोन्नति के तरीके

1.1 कर्मचारियों की पदोन्नति चयन के माध्यम से या वरिष्ठता पर आधारित योग्यता (Non-Selection) के अनुसार की जाएगी, जैसा कि प्रत्येक पद या ग्रेड के लिए भर्ती नियमों में निर्दिष्ट है।

1.2 प्रत्येक पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) गठित की जाएगी। DPC नियुक्ति प्राधिकरण को सलाह और सहायता करेगी:

  • पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन में;
  • डेप्युटेशन नियुक्तियों में; और
  • कर्मचारियों की पुष्टि के लिए उनकी योग्यता का मूल्यांकन।

1.3 पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि 1 जनवरी होगी।

1.4 सभी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अधिकारी शामिल हैं, पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

2. चयन के माध्यम से पदोन्नति

2.1 विचार क्षेत्र (Zone of Consideration): केवल विचार क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों को ही मूल्यांकन किया जाएगा।

रिक्तियों की संख्याविचार के लिए कर्मचारियों की संख्या
15
28
310
412
5 या अधिकदो गुना रिक्ति संख्या + 4

2.2 Rs.12,000–16,500/- (Pre-revised) और ऊपर के पदों के लिए:

  • मानक (Benchmark) होगा ‘बहुत अच्छा (Very Good)’, जैसा कि DPC द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  • पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) का मूल्यांकन किया जाएगा।
  • अधिकारियों को केवल ‘योग्य’ या ‘अयोग्य’ के रूप में ग्रेड किया जाएगा।
  • केवल योग्य अधिकारी सेलेक्ट लिस्ट में शामिल होंगे, इंटर-से वरिष्ठता के क्रम में।
  • पदोन्नति सीधे सेलेक्ट लिस्ट के क्रमानुसार होगी।

2.3 Rs.12,000–16,500/- (Pre-revised) से नीचे के पदों के लिए:

  • मानक होगा ‘अच्छा (Good)’, पिछले पांच वर्षों के ACR के आधार पर।
  • केवल योग्य अधिकारी सेलेक्ट लिस्ट में शामिल होंगे।.
  • पदोन्नति सेलेक्ट लिस्ट के क्रमानुसार होगी।

3. वरिष्ठता पर आधारित योग्यता (Non-Selection)

3.1 इस प्रकार की पदोन्नति में कोई विचार क्षेत्र नहीं होगा।

3.2 DPC उम्मीदवारों को केवल ‘योग्य’ या ‘अयोग्य’ के रूप में मूल्यांकन करेगी।

3.3 केवल रिक्त पदों की संख्या तक उम्मीदवारों को ‘योग्य’ माना जाएगा।

3.4 पदोन्नति पैनल में नामित उम्मीदवारों की वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी।

4. अस्थायी नियुक्ति

4.1 सामान्यत: पदोन्नति सेलेक्ट लिस्ट या पैनल के क्रम में होगी।

4.2 तुरंत आवश्यकता होने पर अस्थायी नियुक्ति 6 महीने तक की जा सकती है, कुल अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा

5.1 कुछ पदों पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो सकता है।

5.2 सक्षम प्राधिकरण निर्धारित करेगा:

  • परीक्षा की प्रक्रिया;
  • पाठ्यक्रम;
  • प्रयासों के बीच अंतराल; और
  • परीक्षा उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि।

5.3 निर्धारित अवधि में परीक्षा में असफल होने पर कर्मचारी पूर्व पद पर लौटाया जा सकता है।

5.4 यदि परीक्षा उत्तीर्ण करना पदोन्नति की शर्त है, तो परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना किसी को पदोन्नति नहीं मिलेगी। विशेष कारण होने पर प्राधिकरण लिखित में छूट प्रदान कर सकता है।

पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति