वेतन और भत्ते
1. कर्मचारियों का वेतन ढांचा
1.1 परिषद के कर्मचारी मौलिक नियम (Fundamental Rules) और पूरक नियम (Supplementary Rules) के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे, जो कि केंद्रीय सरकार की सिविल सेवा पर लागू हैं।
1.2 परिषद अपने कर्मचारियों के लिए विशिष्ट वेतनमान निर्धारित करेगी और समय-समय पर इसे अधिसूचित करेगी। वेतन का भुगतान सक्षम प्राधिकरण द्वारा नामित ड्रॉइंग और डिसबर्सिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
1.3 उपरोक्त के बावजूद, परिषद किसी भी ‘विशेष वेतन (Special Pay)’ को केवल केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत नहीं करेगी।
1.4 परिषद केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपने कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित कर सकती है, ताकि इसे केंद्रीय सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर रखा जा सके।
2. भत्ते (Allowances)
2.1 परिषद के कर्मचारी उन भत्तों के हकदार होंगे, जो समान श्रेणी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं। ये भत्ते क ार्यालय प्रमुख द्वारा अनुमोदित दरों पर दिए जाएंगे और ड्रॉइंग एवं डिसबर्सिंग अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
2.2 निम्नलिखित सुविधाएँ और भत्ते, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, सिवाय इसके कि इसके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है:
- लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC)
- आवासीय सुविधाएँ
- चिकित्सा सुविधाएँ
- यात्रा भत्ता (TA)
- दैनिक भत्ता (DA)
- बच्चों की शिक्षा भत्ता
- अतिरिक्त समय भत्ता (OT)
3. पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी
3.1 परिषद के कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि योगदान, और ग्रेच्युटी भुगतान केंद्रीय सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
3.2 जब तक परिषद द्वारा इन लाभों के संबंध में अलग नियमावली नहीं बनाई जाती, तब तक केंद्रीय सरकार के नियम और आदेश लागू रहेंगे।