1.आचरण और अनुशासन नियमों का अनुप्रयोग
1.1 परिषद के कर्मचारियों के अनुशासन, आचरण और व्यवहार से संबंधित सभी मामलों में निम्नलिखित नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, लागू होंगे:
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965
1.2 ये नियम सभी कर्मचारियों के आचरण मानक, कर्तव्यों की जिम्मेदारी, और अनुशासनात्मक दायित्वों को नियंत्रित करेंगे।
2.अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकरण
2.1 अनुशासन लागू करने और अपीलों का निपटारा करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण वे होंगे जो अनुसूची – 1 में निर्दिष्ट हैं।
2.2 कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी, पेशेवर क्षमता और नैतिक आचरण बनाए रखें।
2.3 इन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें चेतावनी, निलंबन या अन्य उपयुक्त कार्रवाई शामिल हो सकती है, जैसा कि संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा नियमों में निर्धारित है।
3.सामान्य सिद्धांत
3.1 कर्मचारियों को अपने सभी आधिकारिक कर्तव्यों में शालीनता, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखनी होगी।
3.2 कर्मचारियों को किसी भी ऐसे आचरण से बचना चाहिए जो परिषद या भारत सरकार के हितों के लिए हानिकारक हो और उन्हें ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकें।