1. प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवेदन
1.1 प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और Employment News में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
1.2 उम्मीदवारों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अनुसूची – 2 में निर्दिष्ट फॉर्म में और विज्ञापन में बताए अनुसार।
1.3 आवेदन की अंतिम तिथि कुछ क्षेत्रों में निवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।
1.4 उम्मीदवारों को अपनी आयु, योग्यताएँ, अनुभव और अन्य विवरण प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
1.5 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, चाहे उम्मीदवार कहीं भी निवास करता हो।
1.6 यदि स्थानीय रोजगार विनिमय उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करने में असमर्थ है, तो प्रत्यक्ष भर्ती के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग आदि) के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
2. पात्रता और अयोग्यता
2.1 प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उम्मीदवार होना चाहिए:
- भारत का नागरिक, या
- केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति।
2.2 उपयुक्त प्रमाण-पत्र/नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान करना अनिवार्य है। परिषद अस्थायी रूप से उम्मीदवार को नियुक्त कर सकती है, जब तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न हों।
2.3 अयोग्य होंगे यदि:
- उन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसका जीवित पति/पत्नी हो, या
- उनका स्वयं का जीवित पति/पत्नी हो और उन्होंने दूसरा विवाह किया हो।
2.4 उम्मीदवार का चरित्र और पृष्ठभूमि नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक होना चाहिए।
2.5 उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नियम शारीरिक रूप से विकलांगों और पूर्व सैनिकों के लिए केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार होंगे।
2.6 किसी भी झूठी जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने पर उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जाएगा।
2.7 किसी भी तरह का समर्थन जुटाने का प्रयास उम्मीदवार को अयोग्य बना देगा।
3. प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया
3.1 परिषद प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए सर्विसेज़ सेलेक्शन कमिटी (SSC) गठित करेगी।
3.2 आवश्यक होने पर, सलाहकार या कंसल्टेंट फर्म भी नियुक्त की जा सकती है।
3.3 सभी नियुक्तियाँ SSC/सलाहकार की सिफारिश के आधार पर की जाएंगी। प्राधिकरण लिखित कारण के साथ सिफारिश अस्वीकार कर सकता है।
3.4 SSC/सलाहकार वेटिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं, वैध अवधि 12 माह। वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को आगामी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए सूचित किया जा सकता है।
3.5 अस्थायी या छुट्टी रिक्तियों में प्राधिकरण 6 महीने तक उपयुक्त उम्मीदवार नियुक्त कर सकता है।
3.6 तत्काल आवश्यकता होने पर अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है।
3.7 सक्षम प्राधिकरण लिखित/व्यावहारिक परीक्षा या दोनों आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।
3.8 सेवा में मौजूदा कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, यदि वे योग्य और अनुभवपूर्ण हों।
4. यात्रा भत्ता
4.1 परीक्षा/साक्षात्कार के लिए सभी यात्राओं का खर्च उम्मीदवारों को वहन करना होगा।
4.2 अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
5. नियुक्ति आदेश रद्द करना
5.1 यदि चयनित उम्मीदवार निर्दिष्ट तिथि तक जॉइन नहीं करता, तो नियुक्ति आदेश रद्द माना जाएगा।
6. मृत कर्मचारी के परिजनों की नियुक्ति
6.1 सक्षम प्राधिकरण सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नजदीकी रिश्तेदारों को नियुक्त कर सकता है।
7. आंशिक/पार्ट-टाइम नियुक्ति
7.1 परिषद किसी व्यक्ति को 2 वर्षों तक पार्ट-टाइम आधार पर नियुक्त कर सकती है।