भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक परिषद्, भारत सरकार सचिव (पर्यटन विभाग), की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद् के कार्य का संचालन करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्रशासनिक परिषद् के सदस्य भी हैं। परिषद् के रोज़ के मामलों की देख रेख करते हैं। एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी के संघ के नियम 28 में परिभाषित प्रशासनिक परिषद् की रचना इस प्रकार है :-
1.
भारत सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष
सचिव (पर्यटन)
अध्यक्ष
2.
संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि
अपर निदेशक, सामान्य मंत्रालय, पर्यटन
निदेशक तकनीकी शिक्षा, मानव संसाधन मंत्रालय
महानिदेशक (रोज़गार एवं प्रशिक्षण), श्रम मंत्रालय
सी॰एम॰डी॰, आई॰टी॰डी॰सी
निदेशक, आई॰आई॰टी॰टी॰एम
सदस्य
3
सदस्य, वित्त विभाग/ संबन्धित वित्तीय विभाग में प्रशासनिक सलाहकार
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एम॰ओ॰टी
सदस्य
4.
संबद्ध संस्थानों की राज्य सरकारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से दो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएगें
प्रमुख सचिव (पर्यटन), बिहार सरकार
सचिव (पर्यटन), केरल सरकार
सदस्य
5.
होटल मैनेजमेंट के 4 संबद्ध संस्थानों के प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य आई॰एच॰एम, गोवा
प्रधानाचार्य आई॰एच॰एम, कोलकता
प्रधानाचार्य अंबेडकर आई॰एच॰एम, बंगलुरु
प्रधानाचार्य आई॰एच॰एम, चंडीगढ़
सदस्य
6.
होटल एंड फूड मैनेजमेंट एवं केटरिंग एंड न्यूट्रिशन के विशेषज्ञों में से एक सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा
----
सदस्य
7.
होटल एवं केटरिंग उद्योग में से दो व्यक्ति सरकार द्वारा नामांकित किए जाएगें ।
महासचिव एफ॰एच॰आर॰ए॰आई
डॉ॰ज्योत्स्ना सुरी, सी॰एम॰डी॰ द ललित एन, दिल्ली
सदस्य
8.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अतिरिक्त महानिदेशक (टी)
सदस्य
9.
बोर्ड के सचिव
निदेशक (ए एंड एफ़) एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी
सदस्य
निदेशक (स्टडीस) एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी एवं निदेशक एस॰ओ॰टी॰एच॰एस॰एम, इग्नू, विशेष तौर पर आमंत्रित होते हैं।