राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग<br>टकनालॉजी परिषद्

राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग
टकनालॉजी परिषद् (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

आहार विशेषज्ञ और सेवा विषय में स्नातकोत्तर

3 सेमेस्टर
(1.5 साल)

शैक्षणिक कैलेंडर

आहार विशेषज्ञ और सेवा विषय में स्नातकोत्तर (बैच 2016-17)
सेमेस्टर विवरण अवधि
सेमेस्टर I
  • शिक्षण
  • तैयारी मध्यावधि परीक्षाएं
  • शिक्षण
  • अवधि समाप्ति परीक्षाएं
  • 9 सप्ताह
  • 2 सप्ताह
  • 8 सप्ताह
  • 1 सप्ताह
सेमेस्टर II
  • शिक्षण
  • सर्दियों की छुट्टी
  • शिक्षण
  • मध्यावधि परीक्षाएं
  • शिक्षण
  • अवधि समाप्ति परीक्षाएं
  • 3 सप्ताह
  • 2 सप्ताह
  • 6 सप्ताह
  • 1 सप्ताह
  • 8 सप्ताह
  • 2 सप्ताह
सेमेस्टर III
  • अस्पताल में प्रशिक्षण
  • रिपोर्ट तैयार करना/न्यूनतम अवधि में अच्छी बनाना
  • अवधि समाप्ति परीक्षाएं (आईटी रिपोर्ट प्रस्तुति)
  • 17 सप्ताह
  • 3 सप्ताह
  • 1 सप्ताह
अंतिम अपडेट: 14/07/2021 12:14:57 pm

अध्ययन सूची

अंतिम अपडेट: 20/05/2017 11:04:23 पूर्वान्ह

शिक्षण प्रणाली

Last Update On: 20/05/2017 11:02:32 पूर्वान्ह

परीक्षा नियम

1.0 परिचय

  • 1.1 इन नियमों को बाद में होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद के लिए परीक्षा नियम कहा जाएगा।
  • 1.2 ये नियम इस तरह की परीक्षाओं के लिए सभी मौजूदा नियमों को स्थानांतरित करेंगे और जुलाई 2017 से शुरू होने वाले 2017-18 शैक्षणिक वर्ष से लागू होंगे।
  • 1.3 ये नियम एक स्पष्ट अकादमिक सत्र के कारण नोटिस के साथ ही परिषद द्वारा संशोधन और संशोधनों के अधीन होंगे।

2.0 परिभाषाए

इन नियमों में जब तक अन्यथा प्रतिकूल न हो;

  • शैक्षणिक वर्ष शिक्षण के लिए अनुसूचित एक वर्ष में समय की अवधि है। प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर / शर्तें शामिल होंगी।
  • अध्यक्ष का मतलब होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली के लिए राष्ट्रीय परिषद के गवर्नर्स के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अर्थ है होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
  • परीक्षा नियंत्रक का मतलब होटल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के परीक्षा नियंत्रक होगा और परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा के लिए व्यवस्था करेगा।
  • परिषद का मतलब है होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद।
  • परीक्षा का मतलब होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा का मतलब होगा।
  • परीक्षा समिति का मतलब है कि होटल मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय परिषद की समिति को परीक्षा मामलों को अंतिम रूप देने के कार्य के साथ सौंपा जाएगा।
  • संस्थान का मतलब होगा कि होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद से संबद्ध संस्थान।
  • प्रिंसिपल का मतलब होगा संबद्ध संस्थान के प्रमुख।
  • सचिव का मतलब है कि होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद के सचिव, नई दिल्ली।
  • सत्र एक सेमेस्टर या शिक्षण के लिए निर्धारित अवधि के समय की अवधि है।
  • अधीक्षक का मतलब परीक्षा केंद्र के अधीक्षक होगा।
  • विश्वविद्यालय का अर्थ डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय होगा।

3.0 परीक्षा समिति, परीक्षा अनुसूची

  • परीक्षा समिति
    • परीक्षा समिति निम्नलिखित सदस्यों में शामिल होगी:
      • एनसीएचएमसीटी की परीक्षा के नियंत्रक परीक्षा समिति के पूर्व अधिकारी अभियंत्रक होंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, या पद खाली पड़ा हुआ है, जो अधिकारी समय के लिए आरोप लगा रहा है वह परीक्षा समिति के संयोजक होगा;
      • निदेशक (अध्ययन), नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नोलॉजी या उनके नामांकित व्यक्ति;
      • एनसीएचएमसीटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य सचिव या उनके नामांकित व्यक्ति; तथा
      • बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नामांकित होने वाले संबद्ध संस्थानों के चार प्रमुख प्रिंसिपलों
      • संयोजक एक बैठक के सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सह-विकल्प चुन सकते हैं।
    • नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन शैक्षणिक वर्ष होगा। नामांकन में देरी के मामले में, पहले नामांकित सदस्यों को कार्य करना जारी रहेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कार्यकाल पूरा होने से पहले समिति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, अगर ऐसा चाहें तो।
    • किसी भी बैठक में उपस्थित पांच सदस्यों को एक कोरम का गठन होगा।
    • संयोजक एक पुस्तक के रूप में परीक्षा समिति के सभी फैसलों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।
    • सह-चयनित और मनोनीत सदस्यों के टीए / डीए को परिषद द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इंतिहान:
    • नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नोलॉजी प्रत्येक कोर्स की समाप्ति अवधि परीक्षा का आयोजन करेगी, चाहे वह पूर्ण समय या कम समय हो या
    • परीक्षा हर साल अधिसूचित घटना कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
  • परीक्षा हर साल अधिसूचित घटना कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

4.0 परीक्षा के लिए पात्रता प्रवेश

  • आदेश परीक्षा परिषद (किसी भी सेमेस्टर / अवधि या पाठ्यक्रम) लेने के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार होना चाहिए;
    • बेशक कौन सा के लिए वह / वह परीक्षा लेना चाहता है में एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र (अध्ययन की अवधि) के लिए एक संबद्ध संस्था के की भूमिका पर किया गया;
    • संस्था या किसी अन्य बच्चे उपस्थित व्यक्ति अधिकार इस उद्देश्य के लिए होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा नामित के सिर माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को उसकी / उसके आवेदन प्रस्तुत किया;
    • प्रमाण पत्र सभी व्याख्यान के कुल का 75% से कम नहीं प्राधिकरण होने तिभागी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रेषण उत्पादित, व्यावहारिक वर्गों और ट्यूटोरियल सत्र (प्रभावी शिक्षण / संपर्क घंटे के घंटे) के दौरान आयोजित। व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक में उपस्थिति परिषद के कैलेंडर के अनुसार सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से होगी ध्यान दें: एक छात्र कक्षाओं 100% यानी सिद्धांत और व्यावहारिक ट्यूटोरियल में भाग लेने की उम्मीद है। ऊपर छूट अप्रत्याशित कारण की वजह से अनुपस्थिति के लिए प्रदान की जाती है।

      नोट: औद्योगिक प्रशिक्षण से ऊपर का हिस्सा नहीं होगा और अलग से व्यवहार किया जाएगा।
       
      • व्याख्यान, ट्यूटोरियल, व्यावहारिक, परियोजना का काम और भी लागू हो कार्यशाला का हर अवधि जैसे उपस्थिति की गिनती के प्रयोजन के लिए एक इकाई के रूप में गिना जायेगा यदि एक वर्ग एक समय में जारी करने की चार को शामिल किया गया, उपस्थिति के चार इकाइयों में गिना जायेगा।
      • प्रत्येक उम्मीदवार बाहर किया जाना चाहिए था प्रयोगशाला प्रैक्टिकल काम, परियोजना का काम आदि पाठ्यक्रम संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए उसे / उसके द्वारा उठाए गए में निर्धारित और परीक्षा को सुसंगत परंतु इस तरह के उम्मीदवारों को प्रदर्शित होने से वंचित नहीं किया गया है कि प्रगति, आचरण और चरित्र के रूप में संबंध पर प्रदर्शित होने के लिए फिट के रूप में उस संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित सरकार या किसी सांविधिक परीक्षा द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए समय परीक्षा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित कर रहे हैं जब भारत में प्राधिकरण का गठन।
      • एक छात्र, पाठ्येतर और सह पाठयक्रम गतिविधियों में लगे हुए प्रधानाचार्य की अनुमति (खाद्य प्रदर्शनियों, बावर्ची प्रतियोगिता, शिक्षा, यात्रा, आदि) के साथ, समय सारिणी के साथ में उपस्थिति गिनती के प्रयोजन के लिए उपहार के रूप में माना जाएगा के लिए कौन सा रिकॉर्ड संस्थान द्वारा बनाए रखा जाएगा।
      • एक वास्तविक बीमारी के कारण (एक पंजीकृत चिकित्सक से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित बीमारी के समय उम्मीदवार द्वारा उत्पादित या इसके तत्काल बाद वहाँ के बाद) जब या किसी अन्य कारण के लिए संस्था के प्रमुख (परिवार में मौत जैसे) द्वारा पर्याप्त माना जाता , एक उम्मीदवार की कुल उपस्थिति कम कुल व्यावसायिक दिनों की 10 प्रतिशत की एक अधिकतम करने के गिर जाता है, संस्था के प्रमुख की उपस्थिति में ऐसी कमी को नज़रअंदाज़ और इस तरह के एक उम्मीदवार की अनुमति के लिए सक्षम होंगे, परीक्षा के लिए प्रकट होता है करने के लिए अन्यथा योग्य होने पर।

        नोट: औद्योगिक प्रशिक्षण से ऊपर का हिस्सा नहीं होगा और अलग से व्यवहार किया जाएगा।
    • एक उम्मीदवार जो ऊंची 4.1.3 पर परिस्थितियों को पूरा न करने के लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने से मना कर दिया है, उसे परीक्षा के लिए उपस्थित होने के हकदार होने से पहले सभी शर्तों को पूरा करना होगा।
    • उन अभ्यर्थी जो, किसी भी राष्ट्रीय परिषद परीक्षा में अनुपयुक्त होने के कारण उपस्थिति में कमी के कारण या किसी अन्य कारण से उस सेमेस्टर / टर्म को नियमित रूप से दोहराते हैं अगले वर्ष में छात्र और मई, अगर अन्यथा पात्र हो और अगर इस बात की अनुमति है, तो अगले सेमेस्टर / अवधि परीक्षा में भाग लेंगे।
    • औद्योगिक प्रशिक्षण (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में बीएससी के तृतीय या चार सेमेस्टर): औद्योगिक प्रशिक्षण को 102 दिन (17 सप्ताह एक्स 6 दिन प्रति सप्ताह = 102 दिन) की एक इनपुट की आवश्यकता होगी। परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्र को कम से कम 87 दिनों की औद्योगिक प्रशिक्षण में प्रवेश करना होगा। होटल के अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ छात्र 15 दिन की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। एक छात्र, जो औद्योगिक प्रशिक्षण के 87 दिनों में भाग लेने में विफल रहता है, को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस विषय में असफल होने का इलाज नहीं किया जाएगा। इस तरह के एक छात्र को छुट्टी के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण की कमी को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और बाद में परीक्षा में दिखाई देगी, यदि अन्यथा पात्र।
  • एक उम्मीदवार जो उपरोक्त पैरा 4.1 में शर्तों को पूरा करता है लेकिन परीक्षा के लिए नहीं दिखाई देता है, उसके विकल्प को बाहरी छात्र के रूप में बाद की परीक्षा के लिए दिखाई दे सकता है। ऐसे मामलों में, आंतरिक मूल्यांकन को संस्थान के प्रमुख द्वारा संरक्षित रखा जाएगा और बाद की परीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।
  • छात्रों की उपस्थिति, अस्थायी रूप से अगली उच्च श्रेणी के लिए पदोन्नत, सत्र की शुरुआत की तारीख से गिना जाएगा।
  • एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उसी परीक्षा के लिए पुन: प्रकट करने का अधिकार नहीं होगा।
    • परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी आवेदन, होटल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के साथ और नेशनल काउंसिल द्वारा हर साल अधिसूचित अंतिम तिथि से पहले संस्थान के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा। नेशनल काउंसिल के कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक दिवसीय आवेदन के लिए नियम 5 में निर्धारित अतिरिक्त देर फीस पर अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिनों के बाद और परीक्षा प्रारंभ होने से 30 दिन पहले शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक, होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय परिषद, तथापि, किसी भी देर की फीस के बिना सूचित तारीख के बाद भी स्वीकृत तिथि के बाद सक्षम होने की स्थिति में, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदन वास्तव में उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया था समय पर संस्थान लेकिन संस्थान में अधिकारियों की विफलता के कारण ऐसा करने के लिए अधिसूचित तारीख से पहले राष्ट्रीय परिषद कार्यालय तक नहीं पहुंच सकता था।
    • नेशनल काउंसिल कोई आवेदन नहीं स्वीकार करेगी, जो हर तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है या पूरा नहीं हुआ है। संस्था का प्रमुख किसी भी ऐसे आवेदन को नेशनल काउंसिल को अग्रेषित करने से इनकार करने के लिए सक्षम होगा, जो कि हर संबंध में पूर्ण नहीं है।
    • संस्थान के प्रमुख और परीक्षा रोल नंबर के माध्यम से परीक्षा शुल्क के परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के अग्रेषण और / या राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के बावजूद, संस्था का प्रमुख इस तरह के आवेदनों को वापस लेने के लिए सक्षम होगा। उन उम्मीदवारों के संबंध में जो परीक्षा के प्रारंभ से पहले किसी भी समय उपरोक्त पैरा 4.1 के तहत निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं और उन उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने से मना नहीं करते हैं।
  • ऐसे छात्र जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, किसी भी कारण से दो साल से ज्यादा नहीं होने के बाद संस्थान से बाहर होने के बाद, जो अनुचित साधनों को अपनाने के लिए या सकल अनुशासन अनुशासन आदि के लिए दोषी पाए जाते हैं और सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने, सत्र के प्रारंभ से एक सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकता है अनुपस्थिति की अवधि को सत्र से सत्र तक गिना जाएगा और न कि उम्मीदवार की तिथि से संस्था को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए उपस्थिति सत्र की शुरुआत की तारीख से गिना जाएगा।
  • पाठ्यक्रम को साफ करने के लिए अवधि:

    पाठ्यक्रम के सभी कागजात / विषयों को साफ़ करने / पास करने के लिए अवधि निम्नानुसार होगी:

    पाठक्रमअधिकतम अवधि

    आतिथ्य प्रशासन में दो साल की मास्टर्स डिग्रीचार शैक्षणिक वर्ष

    डायटेटिक्स और अस्पताल के खाद्य सेवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का एक और आधा वर्षतीन शैक्षणिक वर्ष

    आवास संचालन और प्रबंधन में एक और आधे वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमातीन शैक्षणिक वर्ष

    आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में तीन वर्ष की बैचलर्स डिग्रीतीन शैक्षणिक वर्ष

    आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में तीन वर्ष की बैचलर्स डिग्रीछह शैक्षणिक वर्ष

    बेकरी और कन्फेक्शनरी में एक और आधा वर्ष का डिप्लोमातीन शैक्षणिक वर्ष

    खाद्य और पेय सेवा में एक और आधे वर्ष का डिप्लोमातीन शैक्षणिक वर्ष

    हाउसकीपिंग में एक और आधे साल का डिप्लोमातीन शैक्षणिक वर्ष

    फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में एक और आधे साल का डिप्लोमातीन शैक्षणिक वर्ष

    फूड प्रोडक्शन और पटिसेरी में एक और आधे साल का क्राफ्टमैंसशिप सर्टिफिकेट कोर्सतीन शैक्षणिक वर्ष

    खाद्य और पेय सेवा में छह महीने के शिल्प कौशल प्रमाणपत्र कोर्सतीन शैक्षणिक सत्र / शर्तें


    अंतिम वर्ष / सत्र में विषय (ओं) को रिक्त करने में असफलता परिणामस्वरूप परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों को प्रणाली से बाहर होना चाहिए। इस तरह के उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम जारी रखने के इच्छुक व्यक्तियों को पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर / वर्ष में नए प्रवेश प्राप्त करना होगा, जो राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार होगा।

5.0 परीक्षा शुल्क

  • हर उम्मीदवार अपनी आवेदन को अंतिम तिथि तक संस्था के प्रमुख को प्रस्तुत करेगा जैसा कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया गया है और संस्थान के प्रमुख आगे आवेदनों को नियंत्रक परीक्षा में भेज देंगे ताकि अंतिम तिथि के 8 दिनों के भीतर पहुंच सकें। इसलिए नियम 4 में निर्धारित शर्तों के अधीन अधिसूचित विषय। संस्थान के प्रमुख से देर से प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
  • परीक्षा शुल्क / दरों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

6.0 परीक्षा फीस के गैर-रिफंड

  • नियम 6.2 में उल्लिखित ऐसे मामलों को छोड़कर भुगतान के एक बार शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।
  • ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जो परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, परीक्षा के प्रारंभ के तीन महीनों के भीतर संबंधित उम्मीदवार से लिखित परीक्षा में नियंत्रक द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर वापस किया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित तारीख के बाद प्राप्त होने पर कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

7.0 परीक्षा का आयोजन

  • परीक्षाओं के नियंत्रक का चयन और उन केन्द्रों को सूचित करेंगे जहां परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। प्रत्येक ऐसे केंद्र के लिए, नियंत्रक परीक्षा के अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।
  • सम्बद्ध पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के प्रमुख को परीक्षा की नियंत्रक, होटल प्रबंधन और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय परिषद को सूचित करना होगा ताकि उम्मीदवारों की संख्या ऐसी परीक्षा लेने के लिए हो सकती है ताकि परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
  • परीक्षा के अधीक्षक परीक्षा के नियंत्रक द्वारा अनुमोदित सभी अन्य पर्यवेक्षी और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।
  • केंद्रों के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या हॉल / कमरे, प्रयोगशालाओं की संख्या पर निर्भर करती है। कार्यशालाएं आदि जिसमें परीक्षा आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षाओं के मामले में, प्रत्येक 20 उम्मीदवारों या उसके भाग के लिए प्रत्येक कमरे या हॉल में कम से कम दो अनजाने के साथ एक अनजानक को अनुमति दी जाएगी।
  • केंद्र के अधीक्षक को सहायता के लिए एक अतिरिक्त अन्वेषक प्रदान किया जाएगा।
  • व्यावहारिक परीक्षा के संचालन में, प्रशिक्षक जो व्यावहारिक कक्षाओं का संचालन कर रहा है सामान्य रूप से आंतरिक परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
  • परीक्षा अधीक्षक स्टेशनरी और प्रश्नपत्रों की उचित प्राप्ति और उनकी सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करेंगे।
  • सामान्य रूप से परीक्षा के प्रारंभ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की कोई भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक, तथापि, अपने विवेक पर; किसी उम्मीदवार को परीक्षा शुरू करने के बाद आधे घंटे तक हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दें। हालांकि, ऐसे देर के प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • परीक्षा के प्रारंभ होने के एक घंटे बाद, कोई उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के अधीक्षक असाधारण मामलों में एक परीक्षार्थी को इस अवधि से पहले परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति दे सकता है यदि उनके निर्णय में, हॉल में परीक्षार्थी की निरंतर उपस्थिति परीक्षा के सुचारु संचालन के हित में वांछनीय नहीं है या यदि कोई उम्मीदवार अचानक बीमारी के कारण परीक्षा जारी रखने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है।
  • अभ्यर्थी को अमानुएंसिस (लेखक) प्रदान किया जा सकता है यदि वह परीक्षा के अधीक्षक के विवेक के अधीन स्वयं / खुद को लिखने की स्थिति में नहीं है, तो इस शर्त पर कि इस तरह के लेखक को किसी भी पारिश्रमिक को परिषद द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा और लेखक पाठ्यक्रम के साथ जुड़े व्यक्ति नहीं होगा, पाठ्यक्रम में जानकार या छात्र से संबंधित होगा।
  • बोनाफाइड डिस्लेक्सिक उम्मीदवारों को सिद्धांत परीक्षा के लिए 25% अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
  • प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा रोल नंबर आवंटित किया जाएगा और एक प्रमाणित तस्वीर के साथ परिषद द्वारा जारी पहचान / प्रवेश पत्र दिया जाएगा, जिसे प्रत्येक परीक्षा में उत्पादित किया जाना चाहिए।

8.0 अभाव का कार्य और अनजान अर्थ का उपयोग

  • परीक्षा के अधीक्षक परीक्षा के नियंत्रक को बिना देरी के और हर मामले की घटना के दिन रिपोर्ट करेगा जहां परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग संदिग्ध है या वास्तव में उन सबूतों के पूर्ण विवरण के साथ किया जाता है जो संबंधित व्यक्ति से या तो अन्वेषकों , व्यावहारिक परीक्षा में परीक्षकों या किसी अन्य स्रोत से संबंधित उम्मीदवार से लिखित रूप में स्पष्टीकरण के साथ संबंधित रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिए कि, कब (दिनांक और समय) और किसके द्वारा (कर्तव्य पर आधिकारिक) अनुचित साधनों का पता लगाया गया था और वास्तव में क्या देखा गया था।

    निम्नलिखित परीक्षा में मौलिकता के रूप में लिया जाएगा
    • अभ्यर्थी जो किसी नोट-बुक (नोट्स) या नोट्स या चिट या परीक्षा पत्र से संबंधित विषय से संबंधित किसी अन्य अनधिकृत सामग्री के कब्जे में पाए जाते हैं।
    • कपड़ों, शरीर, डेस्क, टेबल या किसी भी उपकरण जैसे कि सेटक्वेयर, प्रोट्रैक्टर, कागज और सवाल पेपर आदि के किसी भी हिस्से पर लिखे गए कुछ भी।
    • मोबाइल फोन, आई पैड, टैबलेट, ईर फोन, हेड फोन, स्मार्ट वॉच आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कब्ज़ा
    • परीक्षा के अधिवक्ता की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष में दूसरे उम्मीदवार या सीट के बदलने से बात करना
    • परीक्षा हॉल के बाहर टॉयलेट इत्यादि पर जाने के दौरान नोटों, पुस्तकों या किसी भी अन्य सामग्री या बाहरी व्यक्ति के परामर्श के लिए।
    • किसी भी नोट या कागज़ को नष्ट करने या उसे नष्ट करने या उसे नष्ट करने या उसे नष्ट करने के चलते
    • वेष बदलने का कार्य
    • अगर उत्तर-पुस्तकों से पता चलता है कि किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी अन्य उम्मीदवार को नकल के माध्यम से सहायता प्राप्त की है या दी है।
    • उत्तर पुस्तिका में अश्लील या आक्रामक भाषा का उपयोग करना।
    • जानबूझकर लोगों को पहचानने या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट चिह्न बनाने का खुलासा करना।

      उपर्युक्त कदाचार के किसी भी व्यक्ति या अधिक को अपनाया जाने वाला दोषी, राष्ट्रीय परिषद द्वारा जुर्माना के साथ दंडित होने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जो समस्या के तहत कदाचार के बाद अधिकतम तीन वर्ष तक परीक्षा / निष्कासन रद्द करने से भिन्न हो सकता है।
    • यदि अभ्यर्थी एक लिखित बयान देने से इनकार करते हैं, तो उनके इनकार का तथ्य अधीक्षक द्वारा दर्ज किया जाएगा और सुपरिंटेंडेंट द्वारा पूछताछ के समय उपस्थित पर्यवेक्षी स्टाफ के कम से कम दो सदस्यों द्वारा देखा जाएगा।
    • किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया या संदेहास्पद होने के लिए प्रश्न पत्र के शेष भाग के जवाब देने की अनुमति होगी, लेकिन एक अलग उत्तर पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका जिसमें अनुचित साधन प्रतिबद्ध हैं अधीक्षक द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, जो उत्तर पुस्तकों को भेजेगा, I और I को चिह्नित करेगा, जिस क्रम में इन उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के नियंत्रक के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्षों के साथ एक पृथक मुहरबंद कवर । उम्मीदवार को बाद के कागजात (ओं) में शेष परीक्षा (एस) में उपस्थित होने की अनुमति होगी।
    • यहां तक ​​कि अगर किसी उम्मीदवार को अपने कब्जे में पाया जाता है या उसे / उसके, कागजात, किताबें या नोट्स या सामग्री तक पहुंच प्राप्त होती है जो परीक्षा के विषय से संबंधित नहीं होती है और जो संभवत: उसके लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है मामलों की जांच के लिए आवश्यक कागजात के साथ Invigilator द्वारा परीक्षा के अधीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए।
    • यदि उम्मीदवार परीक्षा कक्ष में परीक्षा घंटों के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार से बात कर रहा हो, तो अधीक्षक दोनों उम्मीदवारों और अन्वेषक के बयान दर्ज करेगा और इसे नियंत्रक के पास भेज देगा। अपनी टिप्पणी के साथ परीक्षाएं वह दोनों उम्मीदवार दोनों के खिलाफ नियम 8.3 के अनुसार निर्धारित कार्यवाही करेगा।
    • परीक्षा के अधीक्षक सबूतों के साथ प्रतिरूपण के सभी मामलों की रिपोर्ट करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निष्कर्ष और कार्रवाई की गई।
    • एक अभ्यर्थी जो परीक्षा के अधीक्षक का पालन करने से इंकार करता है और परीक्षा अधीक्षक की अनुमति के बिना उसकी / उसकी सीट में परिवर्तन करता है और / या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पैदा करता है और / या परीक्षा हॉल में अन्यथा दुर्व्यवहार अनुचित का मामला माना जाएगा माध्यम।
    • एक उम्मीदवार ने अपने कपड़े, शरीर, डेस्क या टेबल या उपकरण, संचालकों, तराजू आदि जैसे किसी भी हिस्से पर लिखे गए नोटों से प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है, या जो छिपाना, बेरुखी, अपवितरण, निगलने या किसी भी नोट को नष्ट करने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है कागजात या सामग्री उसके साथ मिलती है या उत्तीर्ण पुस्तक या प्रश्न पत्र का समाधान या एक व्यक्ति या परामर्श नोट या किताब से परीक्षा हॉल के बाहर बात करते हुए, शौचालय में या शौचालय में जाने के दौरान पाया जाता है, इसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के लिए समझा जाएगा और उपर्युक्त नियम 8.3 में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे / उसके खिलाफ लिया जाएगा।
    • परीक्षा के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सहायता प्राप्त उम्मीदवार को अनुचित साधनों का इस्तेमाल करना माना जाएगा और नियम 8.3 में प्रस्तावित किए गए अनुसार लिया जाएगा।
    • यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अपनी उत्तर पुस्तिका देने में विफल रहता है / नकार देता है, या उत्तर पुस्तिका से आँसू या पन्नों को बदलता है, तो रिपोर्ट को नियंत्रक की परीक्षा में अलग मोहरबंद कवर के तहत इस आशय पर भेज दिया जाएगा।
    • अगर कोई उम्मीदवार कच्चे या अर्ध या अंतिम उत्पाद / कार्य का आदान-प्रदान करता है या व्यावहारिक या कक्षा का काम या नोट किताब प्रस्तुत करता है जो व्यावहारिक या मौखिक- परीक्षा में उसकी / उसके संबंधित नहीं है तो उसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के लिए समझा जाएगा । औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए नकली / फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कदाचार के रूप में माना जाएगा।

9.0 अद्वितीय अर्थ के लिए दंड

  • यदि कोई अभ्यर्थी अपनी / उसके कब्जे में होने वाले परीक्षाओं के पर्यवेक्षक द्वारा / उसके कागजात, किताबों या नोटों या सामग्री के लिए सुलभ होती है जो परीक्षा के विषय से संबंधित नहीं होती है तो उम्मीदवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह के मामले को नियंत्रक की परीक्षाओं में नहीं बताया जाता है और परीक्षा के अधीक्षक द्वारा इस तरह की कार्रवाई को दोहराने के लिए उम्मीदवार को चेतावनी के बाद दर्ज किया जा सकता है।
  • किसी उम्मीदवार को अपने कब्जे में पाए जाने वाले या उसके / उसके कागजात या चिट्स या प्रश्नपत्र के विषय से संबंधित सामग्री तक पहुंचने वाले विषय को विषय में असफल घोषित किया जाएगा।
  • एक प्रश्नपत्र के विषय से संबंधित पुस्तकों, नोट्स, चिट या सामग्री जैसे भौतिक धोखाधड़ी सामग्री के पास होने वाले एक उम्मीदवार को सभी सिद्धांतों और सेमेस्टर के व्यावहारिक विषयों में विफल घोषित किया जाएगा।.
  • किसी उम्मीदवार को उत्तीर्ण करने वाले उत्तरपत्र या प्रश्न पत्र को समाधान या अनधिकृत सामग्री से कॉपी करने का आश्वासन दिया जाए तो सभी सिद्धांतों और सेमेस्टर के व्यावहारिक विषयों में विफल घोषित किया जाएगा।
  • एक अभ्यर्थी को अपने कब्जे वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पाया जाता है, इस विषय में असफल घोषित किया जाएगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कॉपी / कॉपी करने वाले एक उम्मीदवार को सभी सिद्धांत और सेमेस्टर / अवधि के व्यावहारिक विषयों में विफल घोषित किया जाएगा।
  • यदि कोई उम्मीदवार स्वेच्छा से परीक्षा में पाठ्यक्रम के दौरान अधीक्षक को, अपने कागजात, किताबों या नोटों या सामग्री के दौरान आत्मसमर्पण कर देता है, जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, और ये पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी सदस्य के पास नहीं मिला या पता नहीं चला, वह नियम 9.2 के तहत प्रावधान के अनुसार अयोग्य ठहराया जाएगा क) या ख) जैसा मामला हो सकता है।
  • अभ्यर्थी परीक्षा परीक्षा के दौरान, परीक्षा कक्ष / हॉल या बाहर या किसी अन्य उम्मीदवार से परीक्षा के अधीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट बदलते हुए, परीक्षा कक्ष / हॉल और परीक्षा नियंत्रक को छोड़ने के लिए कहा जाएगा।
  • अगर एक उत्तर पुस्तिका से पता चलता है कि उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार से सहायता मिल गई है या किसी भी कागज, किताब या नोट या सामग्री से कॉपी किया गया है या किसी अन्य उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिका से कॉपी करने की अनुमति दी है या उसके कपड़े या शरीर या टेबल या डेस्क या सेटअप, प्रोट्रैक्टर, तराजू आदि जैसे किसी भी हिस्से पर लिखे गए नोटों को सभी सिद्धांतों और सेमेस्टर के व्यावहारिक विषयों में विफल घोषित किया जाएगा।
  • अगर किसी उम्मीदवार को अपने कागज पर किसी भी कागज या नोट या सामग्री को नष्ट करने या निगलने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को सभी सिद्धांतों और सेमेस्टर के व्यावहारिक विषयों में असफल घोषित किया जाएगा।
  • पर्यवेक्षी या किसी अन्य सहायक कर्मचारी या किसी बाहरी एजेंसी के किसी भी सदस्य के संप्रदाय के माध्यम से पेपर में दिए गए प्रश्न के हल के पास एक उम्मीदवार को सभी सिद्धांतों और सेमेस्टर के व्यावहारिक विषयों में विफल घोषित किया जाएगा। पर्यवेक्षी या अन्य सहायक कर्मचारियों के इस तरह के कथित कदाचार के मामलों को अधिसूचना द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाएगा।
  • एक उत्तरपत्रिका या एक निरंतरता पत्र में तस्करी का दोषी पाया गया या एक उत्तर पुस्तिका या एक निरंतरता पत्र लेने के लिए दोषी उम्मीदवार को अधिकतम दो शैक्षणिक वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  • उत्तरपत्रिका में अश्लील या अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वाला एक अभ्यर्थी या अधीक्षक या पर्यवेक्षी कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के प्रति गंभीर कदाचार या दुर्व्यवहार के दोषी पाया जाता है और परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिषद की परीक्षा में उपस्थित होने से बहिष्कृत होगा अपने दुर्व्यवहार की गंभीरता के अनुसार पांच साल तक।
  • प्रतिरूपण के मामले में, प्रतिरूपित उम्मीदवार को न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए या किसी भी ऐसी अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा जो नेशनल काउंसिल द्वारा तय किया जाएगा। अधीक्षक उस व्यक्ति की रिपोर्ट करेगा जो पुलिस को प्रतिरूपित करता है।
  • अगर कोई उम्मीदवार जानबूझकर अपनी पहचान का खुलासा करता है या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में विशिष्ट चिह्न बना सकता है या परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले उसकी उत्तर पुस्तिका / निरंतरता पत्र देने में विफल रहता है, तो वह उसे घोषित कर दिया जाएगा विषय।
  • अगर किसी उम्मीदवार को व्यावहारिक, विवा-भाषण या प्रोजेक्ट का काम या प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुत करने के लिए कच्चे या अर्ध या तैयार उत्पाद / कार्य के आदान-प्रदान का पता चला है, तो एक व्यावहारिक या कक्षा कार्य नोटबुक, परियोजना या दौरा रिपोर्ट जो कि संबंधित नहीं है उसे / उसे, सेमेस्टर के सभी सिद्धांत और व्यावहारिक विषयों में असफल घोषित किया जाएगा। एक छात्र औद्योगिक प्रशिक्षण की उपस्थिति के नकली / जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए या परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।
  • किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के संबंध में किसी भी मामले में, किसी संस्थान या राष्ट्रीय परिषद में परीक्षार्थी से जुड़े किसी भी अधिकारी या आधिकारिक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित करने या किसी परीक्षक को प्रभावित करने या दबाव बनाने की कोशिश करने का प्रयास किया है एक शैक्षणिक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
  • एक अभ्यर्थी, अपने अनुचित साधनों के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से परीक्षा समिति के किसी सदस्य या बोर्ड के किसी अधिकारी या अधिकारी पर दबाव या प्रभाव को दबाएं या किसी अन्य वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जाए। उसके लिए नियमों के अनुसार, जिसने किसी विशेष प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग किया है, जैसा कि ऊपर नियम 9 .13 में बताया गया है।
  • किसी भी परीक्षा फार्म में झूठा कथन करने वाले उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  • एक अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से अपनाया गया, लेकिन उपरोक्त नियमों में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, उसे अपराध की प्रकृति के अनुसार दंडित किया जाएगा और राष्ट्रीय परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
  • उपरोक्त नियमों के अनुसार, एक अकादमिक वर्ष के लिए अयोग्यता का मतलब यह होगा कि उम्मीदवार उस परीक्षा के सभी विषयों में विफल हो गए हैं जिसमें उसने / उसने अनुचित साधनों को शामिल किया है और अपनाने के लिए और अगले अवधि के अंत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक उम्मीदवार को एक साल के लिए अयोग्य तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य पदों का इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसे 2017 की समाप्ति परीक्षा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें 2018 की समाप्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के तहत अन्यथा पात्र होने के बाद।
  • अभ्यर्थी जिनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और जो परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की वजह से, निश्चित अवधि के सेमेस्टर / वर्षों के लिए राष्ट्रीय परिषद की परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य नहीं हैं, अयोग्य ठहराव अवधि पूर्ण होने पर नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकते हैं। इस तरह के एक उम्मीदवार को पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि परीक्षा नियम 4 में दिया गया है। उनके पास बाहरी उम्मीदवार के रूप में भी उपस्थित होने का विकल्प होगा।

10.0 अज्ञात अर्थों के उपयोग के लिए दंड के लिए प्रक्रिया

  • अधीक्षक / परीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित साधनों के प्रयोग की रिपोर्ट मिलने पर, परीक्षा नियंत्रक, उस उम्मीदवार को नोटिस जारी करेगा, जो प्रयोग किए जाने या उससे पहले अपने पद की व्याख्या करने का अवसर प्रदान करने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का संदेह है। परीक्षा समिति या तो लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में
  • नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नोलॉजी द्वारा नियुक्त परीक्षा समिति तब अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों या कदाचार के कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मामले और इसके बारे में रिपोर्ट किए गए कदाचार के सभी मामलों में परीक्षा समिति के निर्णय से निपटाने का निर्णय करेगा जो की अंतिम निर्णय होगा।
  • यदि परीक्षा समिति की संतुष्टि के बाद संतुष्ट हो जाता है कि परीक्षा की अखंडता का उल्लंघन किसी भी परीक्षा केंद्र में किया गया है, तो परीक्षार्थी को निर्दिष्ट गलत तरीके या अनुचित सहायता के उपयोग के परिणामस्वरूप परीक्षा समिति किसी भी परीक्षा के अलावा पुन: परीक्षा का आदेश देगी अन्य कार्रवाई जो इसे उपयुक्त समझ सकती है।
  • परीक्षा समिति को एक उम्मीदवार के डिप्लोमा / प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा, यदि उसे किसी भी प्रकार की नतीजे के बारे में अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, तो बाद में यह पता चला है कि उम्मीदवार ने गलत या गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।
  • परीक्षा समिति सामान्य परिस्थितियों में अंततः परिणामों की घोषणा से पहले अनुचित साधनों के रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में फैसला करेगी।
  • परीक्षा नियमों के तहत प्रदान की गई न्यूनतम अवधि की शर्त / प्रावधान को सुलझाया जा सकता है और परीक्षा परिषद को उम्मीदवारों की अयोग्यता / निर्वाचन की अवधि का निर्णय करने के लिए पूरी तरह से अधिकार होगा, जो नेशनल काउंसिल की परीक्षा में कदाचार से जुड़ा हुआ है।

11.0 न्यूनतम पास मार्क्स

  • एक सिद्धांत विषय पारित करने के लिए उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन और समापन अवधि परीक्षा में कम-से- कम 40% अंक मिलना चाहिए।
  • एक व्यावहारिक विषय को पारित करने के लिए एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन और समापन अवधि परीक्षा में कम से कम 50% अंक मिलना चाहिए।
  • औद्योगिक प्रशिक्षण, शोध परियोजना और कार्यकाल के लिए उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को अंत अवधि परीक्षा में कम से कम 50% अंक सुरक्षित करना चाहिए।

    नोट: मार्क गणना के प्रयोजन के लिए, आधा या आधे से अधिक का एक अंश को एक के रूप में गिना जाएगा।

12.0 आंतरिक मूल्यांकन

  • पाठ्यक्रम की प्रत्येक सेमेस्टर / अवधि की परीक्षा योजना का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय परिषद की परीक्षा समिति सिद्धांत और व्यावहारिक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित अंकों के वितरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगी।
    • आंतरिक मूल्यांकन संस्थान में आयोजित आकलन मूल्यांकन में उम्मीदवार के प्रदर्शन को निरूपित करेगा और इसे परिषद द्वारा परिणामों के अंतिम कंप्यूटिंग में विषय के आवंटित अंकों के 30% के रूप में माना जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर के लिए आकलन आकलन का विवरण परीक्षा योजना में दर्शाया गया है।
    • परीक्षा समिति प्रत्येक विषय (सिद्धांत और व्यावहारिक) में आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंकों के पुरस्कार के लिए विस्तृत प्रक्रिया रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले प्रत्येक संबद्ध संस्थान में एकरूपता का पालन किया जा रहा है।
  • राष्ट्रीय परिषद परीक्षा समिति द्वारा गठित कम से कम तीन सदस्यों वाली एक समिति आंतरिक मूल्यांकन अंकों के पुरस्कारों में प्रक्रियाओं और निष्पक्षता को लागू करने के लिए संस्थानों की यात्रा कर सकती है। यह समिति प्रत्येक कक्षा में और सभी विषयों में छात्रों के क्रॉस सेक्शन के काम की भी जांच कर सकती है।

13.0 परिणामों का मकसद

मामलों में, जहां एक परीक्षा के परिणाम प्रभावित होते हैं, या तो प्रश्नपत्र (एस) के आधार पर विषय (एस) में बड़े असफलताओं के कारण, पाठ्यक्रम की गुंजाइश के भीतर नहीं है, या नहीं की पहुंच के भीतर छात्रों या गलती, कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित व्यवहार जैसे मामलों को राष्ट्रीय परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नियुक्त परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा, परिणाम के घोषित होने से पहले विचार के लिए।

14.0 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का पुरस्कार

  • पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री: हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एमएससी में दो साल की डिग्री और हॉस्पिटिलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन में बीएससी में तीन साल की डिग्री के दो घटक हैं, अर्थात एनसीएचएमसीटी और डिग्री ऑनरिंग यूनिवर्सिटी। प्रत्येक परीक्षा के अपने स्वयं के सेट और अन्य नियमों द्वारा शासित है सफल छात्र को डिग्री दोनों में सुरक्षित अंक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है घटक &#39;अर्थात् एनसीएचएमसीटी और विश्वविद्यालय।
  • अन्य सभी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम: परीक्षा परीक्षा / प्रासंगिक नियमों के लिए सभी परीक्षा (परीक्षा) पारित करने और अन्य शर्तों को पूरा करने पर, किसी भी उम्मीदवार को अध्ययन के विशेष शाखा में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान का प्रमुख केवल।
  • डिप्लोमा / सर्टिफिकेट के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित अनुसूची अपनाई जाएगी।
    • i) एक उम्मीदवार को भेदभाव के साथ प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह कुल अंकों के न्यूनतम 75% को सुरक्षित रखता है।
    • ii) एक उम्मीदवार को प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह कुल अंकों के न्यूनतम 60% तक पहुंचता है।
    • iii) एक उम्मीदवार को एक दूसरे डिवीजन से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह कुल अंकों के न्यूनतम 50% तक सुरक्षित रखता है।
    • iv) एक उम्मीदवार को पास क्लास में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह कुल अंकों के 50% से कम अंक प्राप्त करता है।
    • v) एक उम्मीदवार जो पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के भीतर सभी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उप नियम (i), (ii), (iii) और (iv) उपरोक्त अनुसार
    • vi) जो उम्मीदवार उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आते हैं उन्हें पास कक्षा में रखा जाएगा।

15.0 पदोन्नति, आगे बढ़ें और फिर से देखें

  • आतिथ्य प्रशासन में एमएससी में दो वर्ष की डिग्री:

    एक छात्र को एनसीएचएम घटक में दिए गए कागजात / विषयों के आधार पर ही पदोन्नत किया जाएगा। 
    • एक छात्र जो एक से अधिक कागज / पहले और दूसरे सेमेस्टर के विषय में नहीं मिल पाता है, वह प्रथम वर्ष से पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष तक पदोन्नति के लिए पात्र होगा। मापदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्र को असफल घोषित किया जाएगा।एक छात्र जो एक से अधिक कागज / पहले और दूसरे सेमेस्टर के विषय में नहीं मिल पाता है, वह प्रथम वर्ष से पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष तक पदोन्नति के लिए पात्र होगा। मापदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्र को असफल घोषित किया जाएगा।
    • एक प्रथम वर्ष का छात्र, जो असफल घोषित किया गया है, असफल सेमेस्टर में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है। उस मामले में, उसे फिर से विशेष परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर के सभी कागजात / विषयों में फिर से दिखना होगा और परीक्षा नियम 4 में निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। एक असफल छात्र को भी बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प होगा विफल विषय (ओं) / कागज (ओं)
    • एक दूसरे वर्ष के छात्र, जो एक या अधिक कागजात / विषयों में विफल रहे हैं, फिर से दिखने वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसा छात्र किसी भी एक सेमेस्टर या दोनों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है उस मामले में, उसे फिर से सेमेस्टर परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर के सभी कागजात / विषयों में फिर से आने की आवश्यकता होगी और परीक्षा नियम 4 में उल्लिखित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। फिर से आने वाले छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प होगा विफल विषय (ओं) / कागज (ओं)
  • आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में तीन वर्षीय बीएससी डिग्री:

    एक छात्र को एनसीएचएम घटक में दिए गए कागजात / विषयों के आधार पर ही पदोन्नत किया जाएगा। 
    • एक छात्र जो छह से अधिक पत्रों / विषयों में पहले और दूसरे सेमेस्टर में शामिल नहीं हुए हैं, वे पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष तक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। मापदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्र को असफल घोषित किया जाएगा। एक असफल छात्र किसी भी एक सेमेस्टर या दोनों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है। उस मामले में, उसे फिर से विशेष परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर (एस) के सभी कागजात / विषयों में फिर से और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि परीक्षा नियम 4 में निर्धारित किया गया है। एक असफल छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प भी होगा असफल विषय / कागज (पत्रों) में दिखाई देते हैं।
    • (i) बीएससी (जेनेरिक): एक छात्र, जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के तीन पेपर से ज्यादा नहीं हुए हैं, पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष तक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। मापदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्र को असफल घोषित किया जाएगा। एक दूसरे वर्ष असफल छात्र नियमित सेमेस्टर के रूप में किसी एक सेमेस्टर या दोनों में प्रवेश ले सकता है। उस मामले में, उसे फिर से विशेष परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर (एस) के सभी कागजात / विषयों में फिर से और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि परीक्षा नियम 4 में निर्धारित किया गया है। एक असफल छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प भी होगा असफल विषय / कागज (पत्रों) में दिखाई देते हैं।

      (ii) बीएससी (स्पेशलाइजेशन): इसी तरह एक छात्र, जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के पांच पेपर से ज्यादा नहीं हुए हैं, पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष तक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। मापदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्र को असफल घोषित किया जाएगा। इस तरह के एक दूसरे वर्ष असफल छात्र किसी भी एक सेमेस्टर या दोनों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकते हैं। उस मामले में, उसे / उसके लिए पात्र बनना होगा विशेष परीक्षा फिर से इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर (एस) के सभी कागजात / विषयों में फिर से और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि परीक्षा नियम 4 में निर्धारित किया गया है। एक असफल छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प भी होगा असफल विषय / कागज (पत्रों) में दिखाई देते हैं।
    • तीसरे वर्ष के छात्र, जो एक या एक से अधिक कागजात / विषयों में विफल रहे हैं, फिर से दिखने वाली श्रेणी के तहत रखा जाएगा। ऐसा छात्र किसी भी एक सेमेस्टर या तीसरे वर्ष के किसी भी छात्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है। उस मामले में, उसे फिर से सेमेस्टर (एस) परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर के सभी कागजात / विषयों में फिर से आने की आवश्यकता होगी और परीक्षा नियम 4 में उल्लिखित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। फिर से आने वाले छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प होगा विफल विषय (ओं) / कागज (ओं)
  • आवास संचालन और प्रबंधन में एक और आधे वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा; डायटेटिक्स और हॉस्पिटल फूड सर्विस में एक और आधे साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा; खाद्य उत्पादन और पट्सीसारी में एक और छमाही साल शिल्प कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; और खाद्य और पेय सेवा में छह महीने के शिल्प कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

    एक छात्र, जो पहले या दूसरे सेमेस्टर के एक या एक से अधिक कागजात / विषयों में विफल रहे हैं, फिर से दिखने वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसा छात्र किसी भी एक सेमेस्टर या दोनों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है उस मामले में, उसे फिर से सेमेस्टर (एस) परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के उम्मीदवार को सेमेस्टर के सभी कागजात / विषयों में फिर से आने की आवश्यकता होगी और परीक्षा नियम 4 में उल्लिखित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। फिर से आने वाले छात्र को बाहरी छात्र के रूप में प्रकट करने का विकल्प होगा विफल विषय (ओं) / कागज (ओं)।
  • खाद्य उत्पादन में एक और आधे साल का डिप्लोमा; खाद्य और पेय सेवा में एक और आधा वर्ष का डिप्लोमा; हाउसकीपिंग में वन और हफ्ते का डिप्लोमा; फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में वन और हफ्ते का डिप्लोमा; और बेकरी और कन्फेक्शनरी में वन और हफ्ते का डिप्लोमा।

    एक छात्र, जो एक या अधिक कागजात / विषयों में विफल रहा है, फिर से दिखने वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसा छात्र नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले सकता है उस मामले में, उसे फिर से वार्षिक समाप्ति की परीक्षा के लिए योग्य बनना होगा। इस तरह के एक उम्मीदवार को नए साल के सभी कागजात / विषयों में प्रकट होने की आवश्यकता होगी और परीक्षा नियम 4 में उल्लिखित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। फिर से दिखने वाले छात्र को बाहरी छात्र के रूप में पेश करने का विकल्प भी होगा। विफल विषय (ओं) / कागज (ओं)
  • बाहरी उम्मीदवारों के रूप में शामिल होने वाले सभी पुनः प्रकट / असफल उम्मीदवारों को विफल परीक्षा में अगले परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी विषय (ओं) / कागज (ओं) असफल विषयों (विषयों) के अंश मूल्यांकन अंक और पास के विषयों में प्राप्त सेमेस्टर अंकों को अगली परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जिस विद्यार्थी को अजीब सेमेस्टर (आई / तृतीय / वी) पेपर / विषय में फिर से देखना होगा वह विषम सेमेस्टर परीक्षा में हो सकता है। इसी तरह से छात्र जो भी सेमेस्टर (II / IV / VI) पेपर / विषय में फिर से प्रकट होता है वह भी सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शित हो सकता है। इस तरह के उम्मीदवारों को नियम 11 के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करना होगा क्योंकि उन्हें एक विशेष कोर्स पास करने के लिए घोषित किया जाना है।
  • एक सिद्धांत विषय की अंत अवधि परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र शुल्क के खिलाफ मूल्यांकन मूल्यांकन सिद्धांत के लिए भी उपस्थित हो सकते हैं। व्यावहारिक विषय के लिए आकलन आकलन सेमेस्टर / अवधि के दौरान एक निरंतर मूल्यांकन होता है और जैसा कि यह प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा।
  • यदि पाठ्यक्रम में संशोधन या परिवर्तन आया है, तो फिर से प्रदर्शित / असफल उम्मीदवारों को नई योजना के अनुसार परीक्षा शुरू करनी होगी।

16.0 उम्मीदवारों की विफलता के कारण उम्मीदवारों की असहमति

  • किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ग में किसी भी कक्षा में 4.7 की अवधि के रूप में अधिकतम अवधि से अधिक समय से अधिक अवधि के लिए रहने की अनुमति दी जाएगी, चाहे अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई परीक्षाओं की संख्या या चाहे कारण की अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए अथवा मामला हो सकता है।
  • 4.7 के रूप में अधिकतम अनुमति अवधि के अलावा, एक उम्मीदवार नेशनल कौंसिल और / या विश्वविद्यालय से विशिष्ट अनुमति के बाद ही मामला हो सकता है। किसी भी मामले में दो से अधिक नहीं की अनुमति, शुल्क के खिलाफ एक साल से साल के आधार पर दी जाएगी। इस अनुमति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब पाठ्यक्रम (ओं) ने भौतिक परिवर्तन कर लिया हो या फिर घायल हो गए हैं।

17.0 परिणाम का उद्घाटन

एक परीक्षा के निष्कर्ष के बाद जितना व्यावहारिक होगा, परीक्षाओं के नियंत्रक पूर्वगामी नियमों के अनुसार परीक्षा के परिणाम घोषित करेंगे।

नेशनल काउंसिल द्वारा घोषित नियत तारीख के बाद प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजना, व्यावहारिक, कार्यकाल और संवेदना के संबंध में चिह्न उस परीक्षा के लिए नहीं माना जाएगा और तदनुसार घोषित परिणाम होंगे।

18.0 अंकों की सत्यापन

नतीजे घोषित किए जाने के बाद नतीजे घोषित किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सिद्धांत और व्यावहारिक के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से आवेदनों का मनोरंजन करेंगे। उसके बाद प्राप्त आवेदन विचार नहीं किया जाएगा।

15 दिन की अवधि की तिथि से गिना जाएगा, परिणाम नेशनल काउंसिल द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं और उस तिथि से नहीं, जिस पर परिणाम संस्थान द्वारा घोषित किया गया है / वास्तव में समाचार पत्र या आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि यह देखने के लिए कि सत्यापन के लिए आवेदन निदेशक की परीक्षा के नियंत्रक के कार्यालय तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद कोई आवेदन नहीं माना जाएगा।

प्रत्येक आवेदन प्राचार्य के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और नोएडा में देय होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा के लिए राष्ट्रीय परिषद के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के साथ किया जाना चाहिए।

  • (क) (ए) नेशनल काउंसिल सिद्धांत पत्र में अंक के सत्यापन के लिए इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, जांच करेगा कि क्या उन उत्तरपत्रों के उम्मीदवारों के उत्तर को परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया है या नहीं और क्या मार्क्स शीटों के रूप में अंकित अंक और अंत में परिणाम शीट सही हैं।

    (ख) (बी) राष्ट्रीय परिषद, व्यावहारिक और आंतरिक मूल्यांकन में अंकों के सत्यापन के लिए इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, परीक्षक (एस) द्वारा प्रस्तुत किए गए पुरस्कार पत्र की जांच करेगी, ताकि यह जान सकें कि क्या विभिन्न उप-प्रमुखों पुरस्कार पत्रक से परिणाम-पत्र में लिखे गए अंक सही हैं।

    (ग) अंकों के सत्यापन उम्मीदवार की उपस्थिति में नहीं किया जाएगा यदि परिणाम को प्रभावित करने वाले प्रकृति का एक दोष है, तो राष्ट्रीय परिषद इसे ठीक कर देगी, और इस तरह के सुधार के परिणामस्वरूप घोषणा की जाएगी।
  • उत्तर पुस्तिका के सत्यापन के सभी मामलों का निर्णय लिया जाएगा और परिणामों की घोषणा के 60 दिनों के भीतर संस्था को सूचित किया जाएगा।
  • 90 दिनों के परिणाम घोषणा के बाद परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्तरपत्रकों को नष्ट / निकाला जाएगा।
  • किसी भी छात्र से संबंधित सभी अभिलेख संस्थान द्वारा गतिविधि के उद्भव होने के शैक्षणिक वर्ष के बाद कम से कम दो शैक्षणिक वर्षों के लिए संस्थान द्वारा बनाए रखा जाएगा। 2016-17 शैक्षणिक वर्ष से संबंधित रिकॉर्ड 2018-19 शैक्षणिक वर्ष के अंत तक बनाए रखे जाएंगे।

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अंतिम अपडेट: 13/07/2021 04:56:21 pm

पुस्तकालय नियम

(नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के मेमोरान्ड्म ऑफ एसोशिएशन और नियम और अधिनियम की धारा (a) अनुभाग 30 के अंतर्गत)

1. सामान्य नियम

  1. पुस्तकालय 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और कोई भी दिन जिसे एन.सी.एच.एम. प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जायेगा को छोड़कर सप्ताह के सभी 7 दिन खुला रहेगा 
  2. पुस्तकालय का सामान्य समय :

    सोमवार से शुक्रवार :  8.00 प्रात:  से  8.00 रात्रि बिना भोजनावकाश के

    शनिवार और रविवार :  2.00 अपराह्न  से  8.00 रात्रि

    पुस्तकालय के समय के किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल उचित आदेश के साथ होना चाहिए।
  3. सदस्य, अस्थायी सदस्य, गैर-सदस्य और आगंतुकों के रूप में इस नियम के विभिन्न खंड में निहित औपचारिकता पूरा होने पर पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं।
  4. सभी पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय में प्रवेश के समय रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
  5. पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं, को पुस्तकालय में प्रवेश के साथ अपने सभी निजी सामान नोटबुक को छोड़कर, संपत्ति काउंटर पर रखना चाहिए। जबकि लैपटॉप, मोबाईल हालांकि, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि के ले जाने के नियम विभिन्न खंड में प्रावधान के अनुरूप है और लाइब्रेरियन की अनुमति के अधीन हैं।
  6. प्रथम बार या सामयिक आगन्तुक को जाँच बिंदु पर या नियमों के प्रावधान कें अनुसार संपर्क करना चाहिए। वह अपना पहचान पत्र या परिचयकर्ता संस्था का अनुमोदन पत्र या अपने कार्यालय वाली संस्था का पहचान पत्र पुस्तकालय में सुगम प्रवेश के लिये दिखायेगा। इस तरह के आगंतुकों को जो लंबी अवधि के लिए पुस्तकालय का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें पुस्तकालाध्यक्ष से अनुमति जरूर लेनी चाहिए। उन्हें निश्चित अवधि के लिए पढ़ने की सुविधा के लिए एक अस्थायी पुस्तकालय कार्ड प्रदान किया जाता है।
  7. कोई व्यक्तिगत किताब फोटोकॉपी के लिए पुस्तकालय के अंदर लाने की अनुमति नहीं है। हालाँकि कोई एन.एच.एम-आई.एम. या किसी भी सम्बद्ध आई.एच.एम. का छात्र, कोई शोधार्थी और एन.एच.एम-आई.एम. या किसी भी सम्बद्ध आई.एच.एम. का संकाय अपनी व्यक्तिगत किताब पुस्तकालाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ "वाचनालय" / "अनुसंधान केबिन" में पढ सकता है और व्यक्तिगत पुस्तक के साथ लाइब्रेरी छोड़ने की भी अनुमति लेना अनिवार्य है।
  8. धूम्रपान, थूकना और पुस्तकालय के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करना सख्त वर्जित है।

2. एन.सी.एच.एम. पुस्तकालय की सदस्यता

  1. एन.सी.एच.एम. के सभी कर्मचारी जो नियमित पे रोल पर हैं अपनी सेवा समाप्ति तक पुस्तकालय के नियमित सदस्य हैं। अपनी सामान्य सेवा से बाहर होने के पश्चात (सेवानिवृत्ति, सार्वजनिक हित में इस्तीफा या व्यक्तिगत तौर पर और एक सजा के रूप में नहीं )वे खुद को खंड 3.2.2 के तहत अस्थायी सदस्य के रूप में खुद का नामांकन करा सकते हैं
  2. एन.सी.एच.एम., नोएडा कैंपस के सभी छात्र वैध नामांकन संख्या और आईडी कार्ड के साथ अपने अध्ययन के वर्षों के दौरान जिन्होंने आवश्यक पुस्तकालय जमानत राशि जमा किया है।
  3. एन.सी.एच.एम. के सभी संविदात्मक (पूर्णकालिक या अंशकालिक) कर्मचारी अपने अनुबंध कार्यकाल के दौरान, आवश्यक पुस्तकालय जमानत राशि जमा करने पर।
  4. ऊपर के सभी सदस्य एन.सी.एच.एम. द्वारा जारी किए गए उनके आईडी कार्ड दिखा कर उनकी पात्रता के अनुसार पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकतें हैं।
    1. सभी समूह ए अधिकारी और संकाय सदस्यों को 5 पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा
    2. सभी समूह बी अधिकारियों को 3 पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा।
    3. सभी समूह सी अधिकारियों को 2 पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा।
    4. सभी छात्रों को 4 पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा।
  5. एक पुस्तकालय कार्ड से एक किताब जारी किया जा सकता है।
  6. पुस्तकालय कार्ड जारी करना एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। अपनी पात्रता के अनुसार पुस्तकालाध्यक्ष को अनुरोध परांत कार्ड प्राप्त किया जाता है। कभी कभी पुस्तकालय कार्ड निर्गत में एक दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है, ऐसी स्थिति में सदस्यों को पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ सहयोग  करना चाहिये।

3. अस्थायी सदस्यता और अस्थायी सदस्य के लिए सुविधा

  1. अस्थायी सदस्यता शुल्क वर्ष के शुरुआत पर जमा किया जाना है :भारतीय नागरीक के लिये: रुपये 1000/- प्रति वर्ष (समय समय पर परिवर्तनीय), एक किस्त में जमा किया जाना है। विदेशी नागरीक, एनआरआई, पीआईओ के लिए: $100 प्रति वर्ष (समय समय पर परिवर्तनीय), एक किस्त में जमा किया जाना है।
  2. एन.सी.एच.एम. पुस्तकालय की अस्थाई सदस्यता किये मिल सकती है।
    1. कोई भी छात्र, पीएच.डी. सदस्य, पोस्ट-डॉक्टोरल सदस्य, अन्य संस्थान / विश्वविद्यालय, सम्बदधित आई.एच.एम से शोधार्थी, उनकी राष्ट्रीयता के अनुसार शामिल है।
    2. व्यक्तिगत क्षमता से कोई भी भारतीय नागरिक।
    3. अस्थायी सदस्य केवल एक पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
  3. अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
    1. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो - दो प्रतियां
    2. आवासीय पता का प्रमाण -
    3. भारतीय नागरीक के लिये आधार कार्ड और विदेशी नागरिक के लिए पासपोर्ट
    4. आधार कार्ड के अभाव में छात्रों को कॉलेज द्वारा जारी आईडी कार्ड लाना होगा और अन्य उसकी / उसके नियोक्ता द्वारा निर्गत फोटोग्राफ युक्त आईडी कार्ड लाना होगा

4 सुविधा की अनुमति दी जा सकती है

  1. पुस्तकालाध्यक्ष की अनुमति पश्चात नोट बुक / लेखन पुस्तिका और लैपटॉप के साथ पुस्तकालय में प्रवेश कर सकता है
  2. आवश्यक फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर कोई किताब या पत्रिका से आवश्यक पृष्ठों की फोटोकॉपी ले सकता है
  3. अस्थाई सदस्य अवधि के दौरान केवल एक पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और उससे केवल एक किताब हि निर्गत किया जा सकता है।
  4. वे पढ़ने के कमरे का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना कितनी भी किताब पढ़ सकते हैं।
  5. पुस्तकालाध्यक्ष की अनुमति पश्चात 100 रुपये प्रति घण्टे की दर से वे अनुसंधान केबिन (उपलब्धता के अनुसार) का उपयोग कर सकते है। वे उसी शुल्क से कम्प्युटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी मुद्रण के मामले में आवश्यक मुद्रण लागत वसूल किया जाएगा।

5. गैर-सदस्यों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग

  1. कैसे एक गैर सदस्य पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं और वे कौन हैं
    1. पुस्तकालाध्यक्ष की अनुमति पश्चात भारत क़े किसी भी नगरिक को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।
    2. फोटोग्राफ युक्त वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुस्तकालय इस्तेमाल के दौरान जमानत के तौर पर पुस्तकालाध्यक्ष वह पहचान पत्र अपने पास रख सकता है
    3. उसके द्वारा लाइब्रेरी रजिस्ट्रार में सही ढंग से नाम, पता, मोबाईल नंबर, आईडी कार्ड नंबर आदि का उचित प्रविष्टि बनाना चाहिए
  2. सुविधा की अनुमति दी जा सकती है
    1. उन्हें लैपटॉप, मोबाईल, पोर्टेबल स्कैनर, किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नोट पैड और पेन ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह निषिद्ध मदों को जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
    2. वे पढ़ने के कमरे का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना कितनी भी किताब पढ़ सकते हैं।
    3. आवश्यक फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर भी कोई किताब या पत्रिका के किसी भी पन्ने की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं कर सकते हैं
    4. आवश्यक शुल्क के भुगतान पर भी पुस्तकालय से जुड़ी अनुसंधान केबिन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

6. कार्य बैठकों के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों का इस्तेमाल

  1. किसी भी अकादमिक या अन्य बैठक के दौरान सदस्यों के संदर्भ के लिए एक या एक से अधिक किताबें, बैठक में चर्चा करने के लिए संबंधित आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामले में, बैठक में उपस्थित एन.सी.एच.एम.सी.टी. के आधिकारिक सदस्य निर्धारित प्रपत्र में ऐसी पुस्तकों की एक माँग कर देगा। सभी तरह के (चाहे कितनी भी) मांग पुस्तकों को समय उन समिति को प्रदान किया जाएगा। बैठक में उपस्थित एन.सी.एच.एम.सी.टी. के आधिकारिक सदस्य की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह सभी किताबों को बिल्कुल मूल रूप में बैठकोपरान्त वापस लायेगा।

7. अन्य नियम

  1. पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को किसी भी सहायता के लिए पुस्तकालय के कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए सलाह दी जाती है
  2. मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है लेकिन फोन को साइलेंट मोड में रखना चाहिए। पुस्तकालय में बैठते हुए किसी भी फोन कॉल का जवाब देना सख्त वर्जित है।
  3. पुस्तकालय के अंदर बात चीत की अनुमति नहीं है। प्रत्येक को चुप्पी बनाए रखनी चाहिए ताकि अन्य उपयोगकर्ताओं परेशान नहीं हों।
  4. पुस्तकालय के अंदर फोटोग्राफी सख्त वर्जित है।
  5. पुस्तकालय के किसी भी पुस्तक पर लिखना, हाईलाइट करना या पेज़ फाडना सख्त वर्जित है। अगर कोई ऐसा करते हुए व्यक्तिगत तौर पर या कैमरे की मदद से पकड़ा जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जायेगी। उसी समय, उसी प्रकाशक की वही किताब का मूल्य आर्थिक दण्ड के रूप में लिया जायेगा।
  6. किसी भी सदस्य द्वारा पुस्तकालय कार्ड के गुम होने के मामले में, उसे / उसके द्वारा (क्षेत्राधिकार के अनुसार) पुलिस को सूचना दी जाए। सदस्य पुलिस में शिकायत की प्रति संलग्न कर प्रतिस्थापन कार्ड के लिये आवेदन कर सकते हैं। इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए 100/- प्रत्येक कार्ड का शुल्क लिया जाएगा।

*********** नियम का अंत ***********

अनुबंध “I”

एन.सी.एच.एम.सी.टी. पुस्तकालय द्वारा विभिन्न फीस का लिया जाना और वे समय-समय पर परिवर्तनीय है

 

क्रम. विवरण खंड 2 के अनुसार सदस्यों के लिए चार्ज (रु) प्रति खंड 3 के अनुसार अस्थायी सदस्यों के लिए चार्ज  (रु) प्रति खंड 4 के अनुसार गैर-सदस्यों के लिए चार्ज (रु)
1 सदस्यता शुल्क शून्य 1000 भारतीयों के लिये $100 एफ एन/एन आर आई/पी आई ओ क़े लिये शून्य
2 जमानती राशि (2.3 संविदा कर्मचारी हैं और   2.2 छात्र हैं) श्रेणी 2.3 4000 श्रेणी 2.2 5000 शून्य शून्य
3 डुप्लीकेट कार्ड जारी करना (प्रत्येक कार्ड के लिए) 100 100 लागू नहीं
4 फोटोकॉपी प्रभार प्रत्येक काले और सफेद पृष्ठ के लिये (ए 4 आकार के केवल) 2 5 लागू नहीं
5 काले और सफेद लेज़र जेट प्रिंटर में मुद्रण 5 10 लागू नहीं
6 अनुसंधान केबिन के उपयोगकर्ता प्रभार (प्रति घंटा) शून्य 100 लागू नहीं

एफ एन      -     विदेशी नागरिकों

एन आर आई -     प्रवासी भारतीय

पी आई ओ   -     भारतीय मूल के व्यक्ति

 

अंतिम अपडेट: 24/08/2017 06:58:02 pm

रैगिंग निषेध से सम्बंधित अधिनियम

नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से सम्बद्ध संस्थानों के लिए रैगिंग निषेध से संबन्धित अधिनियम

(नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के मेमोरान्ड्म ऑफ एसोशिएशन और नियम और अधिनियम की धारा (a) अनुभाग 30 के अंतर्गत)

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उद्देशिका

माननीय उच्च्तम न्यायलय के केरल विश्वविद्यालय बनाम कौंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल०पी० सं० 24295, 2006 के 16-05-2007 तथा दिनांक 08-05-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नये अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यव्हार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नये अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उस्में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नये या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कह्ना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दॄष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नये अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। सभी छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ विकास के लिए नेशनल कौंसिल फोर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यह अधिनियम बनाता है।

नेशनल कौंसिल फोर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन के अनुभाग 30 धारा (a) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स  निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है –

1  शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता -

  1. यह अधिनियम नेशनल कौंसिल फोर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के छत्रछाया में समस्त भारत में चल रही  संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम कहे जायेंगे।
  2. यह नियम प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे ।
  3. नेशनल कौंसिल फोर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की छत्रछाया में चल रहे इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैंनेजमेंट संस्था चाहे वो केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो या निजी संस्थाओं के परिसर तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं (आई०एच०एम०) चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बाहर तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के संस्थाओं (आई०एच०एम०) पर लागू होंगे।

2.  उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरे को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताडित करना, उसे छेड़ना किसी नये छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नये या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कह्ना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दॄष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी नये छात्र को वरिष्ठ छात्र द्वारा शोषण करना। नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के छत्रछाया में चल रहे सम्बंधित संस्थाओं (आई०एच०एम०) में इन अधिनियम के अंतर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना ।

3.   रैगिंग में क्या सम्मिलित है –

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आयेंगे –

  • किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आनेवाले छात्र का मौखिक वाणी अथवा लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यव्हार करना ;
  • छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नये छात्र को कष्ट , आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो;
  • किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नये छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो;
  • वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नये छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाये;
  • नये अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिये गये शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना;
  • नये छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना/ जबरन धन वसूली करना ;
  • शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे;
  • मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नये छात्र या अन्य छात्र को घबराहट हो;
  • कोई कार्य जिससे नये छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े;
  • नये अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना;

4 परिभाषायें:

4.1 इन अधिनियमों मे जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो ।

  • नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के मेमोरान्ड्म ऑफ एसोशिएशन के तहत नियम और अधिनियम जो कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
  • शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के छत्रछाया में चल रहे सम्बंधित आई०एच०एम० और एफ०सी०आई० में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
  • “राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन” का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसके अधिनियमों के तहत स्थापित रैगिंग निषेध हेल्पलाइन है ।
  • राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन

    निःशुल्क फोन न०: 1800-180-5522

    ई-मेल: helpline@antiragging.in

  • आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
  • कौंसिल का तात्पर्य नेशनल कौंसिल फॉर होटल मैंनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भारत सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत एक संस्था जो देश में आतिथ्य प्रबंध शिक्षा के समन्वित विकास के लिए और इससे संबन्धित संस्थाओं के विनियमन के लिए है ।
  • “संस्था” का तात्पर्य इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि कौंसिल से संबद्धित हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सार्वजनिक / निजी ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा पोषित हो।
  • जिला स्तरीय रैगिंग निषेध समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
  • संस्था स्तरीय रैगिंग निषेध समिति का तात्पर्य कौंसिल द्वारा संबन्धित आई०एच०एम० के प्रधानाचार्य द्वारा रैगिंग रोकने के लिए गठित समिति।
  • संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य प्रधानाचार्य व निदेशक या संस्था के नामित कार्यकारी प्रमुख।
  • फ्रेशर से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।
  • राज्य स्तरीय मानिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

4.2    शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नही किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा विनियमन के अधिनियम के सामान्य खण्ड में उल्लिखित हैं, वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेघ के उपाय-

  • कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, केवल विभागों तक ही नहीं उसकी सभी ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि हो चाहे वे संस्था परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी, सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
  • सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय

6.1    छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।

  • संस्था द्वारा जारी ईलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया में छात्र को प्रवेश संबंधी घोषणा में यह बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णताः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षड़यंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
  • प्रवेश पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे ईलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापें जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विविरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों, रैगिंग निषेध दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।
  • कौंसिल जो कि संबद्ध संस्था है, से संबन्धित कोई भी संस्था अपने प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका, विवरण पत्रिका या ईलेक्ट्रानिक माध्यम से रैगिंग से संबन्धित विवरण और परिणामों को प्रकाशित करेगा। साथ ही राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन, कौंसिल के रैगिंग निषेध हेल्पलाइन और कौंसिल के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों  के फोन नंबर अपने प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका या विवरण पत्रिका में प्रकाशित करेगा। कौंसिल से संबन्धित संस्था रैगिंग मुक्त संस्था बनाने के लिए इन नियमों का पालन करेंगे। कौंसिल यह सुनिश्चित करेगा कि संबन्धित संस्था विनियम 6.1 के खण्ड (a) और खण्ड (b) का अनुपालन करें।
  • प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी / अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषण करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नही गया है । साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नही होगा।
  • प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र , नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक है। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नही किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नही लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।
  • प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र / स्थानांतरण प्रमाण-पत्र / प्रवास प्रमाण-पत्र / चरित्र प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।
  • संस्था के द्वारा व्यवस्थित किए गए छात्रावास या किसी अस्थायी परिसर जो कि संस्था का हिस्सा नहीं है या व्यावसायिक रूप से संचालित छात्रावास या लॉज की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। आवास के लिए निर्धारित सीट को स्वीकारते हुए शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप अनुसूची I और II पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
  • किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थाध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डेन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपायों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।
  • कौंसिल और संस्था, विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लागाए जाएँ।
  • कौंसिल और संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं भय के दण्डित करने के नियम का प्रचार करें।
  • कौंसिल और संस्था द्वारा रैगिंग हो सकने वाले स्थानों की पह्चान कर उस पर गहन दृष्टि रखी जाए।
  • संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग निषेध सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।
  • कौंसिल और संस्था नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व अवकाश के समय में रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।
  • संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।
  • कौंसिल और प्रत्येक संस्था शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर कौंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।
  • संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग निषेध दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चैकसी रखें।

6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है-

  • संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के फोन नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग निषेध हेल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग निषेध समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और फोन नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।
  • नए छात्रों को दी जानेवाली पर्णिका द्वारा संस्था विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (a) में दिये निर्देश को स्पष्ट करें। कुशल और प्रभावी तरीके से अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु अधिष्ठापन और अभिविन्यास कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए।
  • इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (a) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताएं जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास की सूचना तुरन्त रैगिंग निषेध दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दें।
  • इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (a) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनाएं जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।
  • वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें, जो नामित है: –
    • पेशेवर कौंसिलरों द्वारा वरिष्ठ और नये छात्रों की काउंसिलिंग और एक संयुक्त सेनसीटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन, खण्ड - 6.1 नियम के विनियम धारा (o) के अनुसार करे।
    • नये छात्रों का एक संयुक्त सेनसीटाइजेशन प्रोग्राम जो कि वरिष्ठ छात्रों, संस्थाध्यक्ष  और रैगिंग निषेध समिति द्वारा संबोधित किया जाय।
    • सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधिया आयोजित की जाये।
    • छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे।
    • जहाँ तक संभव हो संकाय-सदस्य छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हो।
  • इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र को सम्मिल्लित कर संस्था समुचित समितियों का गठन करे। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
  • नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए और उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
  • संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं, वर्ग के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।
  • इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें । संकाय सदस्य नए छात्रों के साथ हुई बातचीत की एक डायरी बनाए रखें।
  • नये छात्रों को अलग छात्रावास में या अलग ब्लॉक में या अलग विंग में रखा जाये जहाँ वरिष्ठ छात्रों के सुगम प्रवेश की सुविधा नहीं हो। संस्था नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों /छात्रावासों में आवागमन करने वाले वरिष्ठ छात्रों पर पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी द्वारा कड़ी निगरानी रखें।
  • संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करें।
  • नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्थाध्यक्ष को प्रदान करें।
  • संस्था में पढ़ रहे प्रत्येक छात्र, उसके माता-पिता / अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दें जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (d) (e) और (g) के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में दिया जाना है ।
  • प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड – (m‌)  के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को ईलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो कौंसिल अथवा कोई प्राधिकार अथवा संस्था अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
  • प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नही किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चित होते ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यवस्थित किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है / रही है।
  • संस्थाध्यक्ष, प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा शपथ पत्रों के आधार पर जो आँकड़े विनियम (6.2) खण्ड – (o‌)  के तहत लिये गये हैं को को संकाय सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे और वे रैगिंग की शिकायतों चाहे परिसर के भीतर अथवा बाहर तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।
  • प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके बच्चे  रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।

  • प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग निषेध समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरूष दोनों हों।
  • रैगिंग निषेध समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से संबन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग निषेध दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
  • प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग निषेध दल/ स्क्वैड (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय गश्त करें और सभी समय पर सचेत और सक्रिय बने  रहे। रैगिंग निषेध दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नही होंगे।
  • रैगिंग निषेध दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करें।
  • रैगिंग निषेध दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग निषेध समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (a) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे। रैगिंग निषेध दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।
  • प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनिटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। संस्था मे बैचों की संख्या के आधार पर कई स्तर पर प्रत्येक 06 फ्रेशर पर एक  मैंटर बनाए जाएँगे और एक मैंटर उच्चतर स्तर पर होने चाहिए।
  • कौंसिल, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो संबन्धित संस्था में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग निषेध समिति रैगिंग निषेध दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय रैगिंग निषेध समिति के सम्पर्क में रहे।
  • मॉनिटरिंग सेल संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग निषेध उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता / अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी । रैगिंग निषेध उपायों के कार्यान्वयन और संस्था स्तर पर इसके विनियमानुसार अध्यादेश की स्थिति मे संशोधन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जो हैं -

  • प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते है। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।
  • वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।
  • संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।
  • इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (o) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर कौंसलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हो उनकी कौंसिलिंग करें। ऐसे कौंसिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।
  • संस्था रैगिंग निषेध उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा करे कौंसिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिग और डिज़ाइन प्रतियोगिता द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है।
  • प्रत्येक संस्था, किसी छात्र / व्यक्ति को रैगिंग निषेध हेल्पलाइन से संपर्क करने हेतु मोबाइल फोन या सार्वजनिक फोन से बात करने की छूट, वर्जित क्षेत्र में भी देगा जबकि कक्षा, सभागार, पुस्तकालय या दूसरे जगह जहाँ जरूरत हो फोन का उपयोग वर्जित किया जा सकता है। 
  • संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी को छोड़कर संविदा पर रखे गए प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक श्रमिक चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबको संवेदनशील रखे कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
  • संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो से यह वचन ले कि कि वे अपने क्षेत्र रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
  • संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।
  • संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
  • कौंसिल यह सुनिश्चित करे कि संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग निषेध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक को कौंसिलिंग के दृष्टिकोण कि स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
  • संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है इसको सुनिश्चित करने के लिए संस्था प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों की हर पन्द्रह दिन में गुमनाम अनियमित सर्वेक्षण करे। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे।
  • संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।
  • इन विनियमों में विभिन्न अधिकारियों, सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी कौंसिल या संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामुहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके या घटना की जानकारी को संज्ञान में लाये।
  • कौंसिल के प्रमुख और कौंसिल से संबद्ध संस्थाध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग निषेध उपायों की जानकारी से सम्बन्धित रिपोर्ट इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दें।
  • कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राष्ट्रीय निगरानी केंद्र को अपनी रिपोर्ट देंगे।

7 संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई-

रैगिंग निषेध दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग निषेध समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

  • हेतु उकसाना
  • रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
  • रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
  • रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
  • रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
  • शरीर को चोट या गंभीर चोट पहुँचाना
  • गलत ढंग से रोकना
  • गलत तरीके से बंधक बनाना
  • आपराधिक बल प्रयोग
  • प्रहार करना के साथ साथ यौन अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
  • बलात् ग्रहण
  • आपराधिक अतिक्रम
  • सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
  • आपराधिक धमकी
  • मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
  • उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
  • शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
  • रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी उल्लिखित अपराध

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग निषेध समिति तथा कौंसिल के नोडल अधिकारी को दें। यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दें और घटना के सात दिनों के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

8 कौंसिल के कर्तव्य एवं दायित्व

8.1 कौंसिल किसी भी संस्था में रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा-

  • कौंसिल एक निःशुल्क रैगिंग निषेध हेल्प लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं। कौंसिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्प लाइन नंबर का भी प्रदर्शन करेगा जो 24 x 7 निःशुल्क काम करती है।
  • रैगिंग निषेध हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध संस्था के नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा जो कि कार्रवाई रिपोर्ट संस्था के रैगिंग निषेध समिति को देगा साथ ही सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।
  • संस्थाध्यक्ष को रैगिंग निषेध हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कारवाई इन विनियम के उपखण्ड (b) के अनुसार करनी होगी।
  • रैगिंग निषेध राष्ट्रीय हेल्पलाइन, रैगिंग निषेध कौंसिल हेल्पलाइन तथा प्रत्येक संस्था के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों, संकाय के सदस्यों, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों तथा रैगिंग निषेध दल के फोन नंबर वेबसाइट और सामान्य उपलब्ध  स्थिति पर प्रकशित किया जाए ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

8.2 कौंसिल विनियमन के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा-

  • कौंसिल, संस्था के लिए यह अनिवार्य करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मानिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिरा रहे है। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। कौंसिल भी इसका अनुसरण करते हुए विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर विवरणी में भी शामिल करेगा।
  • कौंसिल यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता / अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।
  • कौंसिल द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष मेरिट कम मींस वजीफा अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।
  • रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रैंक अथवा ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
  • कौंसिल एक रैगिंग निषेध सेल कौंसिल में बनाएगा जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करेगा तथा उसपर निगरानी रखेगा और संस्था स्तरीय समितियों के साथ तालमेल कर रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारू रूप से कार्य करेगा। यह सेल गैर सरकारी संगठन जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

9        रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई-

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

  • रैगिंग निषेध समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग निषेध दल दण्ड हेतु अपनी स्तुति देगा।
  • रैगिंग निषेध समिति रैगिंग निषेध दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।
    • में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
    • छात्रवृत्ति / छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
    • किसी जाँच / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
    • परीक्षाफल रोकना
    • किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना
    • छात्रावास से निष्कासित करना
    • प्रवेश रद्द करना
    • संस्था से 01 से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना
    • संस्था से निष्कासित और परिणाम रूवरूप किसी भी संस्था में एक निश्चित अवधि तक निस्काषित रखना

जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

  • निषेध समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।
  • कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से, अगर दण्ड आदेश संस्थाध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो।
  • कौंसिल के अध्यक्ष से, अगर दण्ड आदेश कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

9.2 यदि कोई संस्था इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहती है तो उस पर निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कारवाई कर सकता है -

  • संबद्धता या मान्यता रद्द करना या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना। इस प्रकार की संस्था को निषिद्ध करना। उस संस्था में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कौंसिल किसी और संस्था के करेगा।
  • इस प्रकार की संस्था को किसी शैक्षिक कार्यक्रम विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर में कौंसिल द्वारा आयोजित JEE  द्वारा छात्रों का प्रवेश लेने से वंचित रखना।
  • पर्यटन मंत्रलाय या संबद्धधित राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी भी प्रकार के अनुदान से वंचित रखना।
  • कौंसिल द्वारा संस्था को अग्रप्रेषित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अनुदान से वंचित रखना।
  • कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड।

9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नही की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नही करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो कौंसिल उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से उपर्लिखित अधिनियम 9.2 के अंतर्गत कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।

----------------- नियमों की समाप्ति -------------------

अनुसुची - I

मैं (अभ्यर्थी का पूरा नाम, प्रवेश/पंजीकरण संख्या) ........................................... ................................................................................ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री .....................................................................................ने (संस्था का नाम) .... ......................................................................................... में प्रवेश लिया है और कौंसिल से सम्बंधित होस्पिटलिटी संस्थानों के लिये रैगिंग निषेध से सम्बंधित अधिनियम (यहाँ के आगे ‘धारा’ कह्लायेंगे) एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है ।

  1. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है।
  2. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है । अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
  3. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करुँगा कि 
    1. मैं किसी की रैगिंग जा कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नही लूँगा/लूँगी
    2. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लंगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3विनियम के अंतर्गत आता हो।
  4. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
  5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर...........................दिन .............महीना...............वर्ष..................

 

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

नाम:

ऩता:

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापण के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित...............स्थान............ दिन .............महीना...............वर्ष..................

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

 

 

 

अनुसुची - II

माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री .............................................................................(पिता-माता/अभिभावक का पूर्ण पता) माता/पिता/अभिभावक...................................................(विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेश/पंजीकरण संख्या) ...............................................................(संस्था का नाम)........................................................................................संस्था में प्रवेश लिया है। कौंसिल से सम्बंधित होस्पिटलिटी संस्थानों के लिये रैगिंग निषेध से सम्बंधित अधिनियम (यहाँ के आगे ‘धारा’ कह्लायेंगे) एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2.    मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है।

3.    मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4.    मैं शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि

  • मेरे पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नही लेंगे।
  • मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।

5.    मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6.    मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ................................ दिन.......... महीना ............. वर्ष..........................

 

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता:

दूरभाष संख्या:

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित...............स्थान............ दिन .............महीना...............वर्ष..................

 

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिन .............महीना...............वर्ष..................दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

 

अंतिम अपडेट: 24/08/2017 07:06:57 pm

प्रोत्साहन प्रणाली

डेट शीट

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अंतिम अपडेट: 24/07/2017 12:08:57 pm

पुराने प्रश्न-पत्र

अंतिम अपडेट: 20/05/2017 10:34:18 पूर्वान्ह

परिणाम

परीक्षा प्रणाली

Last Update On: 20/05/2017 11:02:32 पूर्वान्ह

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  • 2016-17 इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म
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अंतिम अपडेट: 05/08/2017 03:22:47 pm
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